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गाजीपुर में रेप के आरोपी को 20 साल की सजा व ₹45,000 अर्थदंड

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाज़ीपुर में किशोरी को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को न्यायालय ने 20 वर्ष कारावास व ₹45,000 अर्थदंड से दण्डित किया है। लोक अभियोजक अनुज राय ने बताया कि थाना सुहवल क्षेत्र अंतर्गत नाबालिग पुत्री को आरोपी युवक द्वारा बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने की घटना के सम्बन्ध में साल 2015 में पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था।

महिला संबंधित अपराध में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय द्वारा त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग सेल व विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय की पैरवी के फलस्वरुप आज न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष नयायाधीश (पॉक्सो एक्ट) कोर्ट जनपद गाजीपुर द्वारा दोषसिद्ध विकास बिंद को 20 वर्ष कारावास व ₹45,000 अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।

घटना के विषय में बताते हुए लोक अभियोजक अनुज राय ने बताया कि साल 2015 में पीड़िता घर से परीक्षा देने विद्यालय गई थी। जहां से लौट कर घर नहीं आई तो घर वालों ने उसकी तलाश शुरू की। पता चला कि आरोपी युवक बहला-फुसलाकर उसे कहीं भगा ले गया है। कुछ दिनों की तलाश के बाद पीड़िता गर्भावस्था में बरामद हुई। मामले में पॉक्सो एक्ट और अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

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