गाजीपुर में तीन गोकशों की संपत्तियां ढोल की डुगडुगी के साथ कुर्क, नोटिस चस्पा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. जमानियां कोतवाली क्षेत्र में गोवंशों की तस्करी और उनके मांस की ब्रिकी में नामजद और जेल गए आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को डीएम के आदेश में तीन गोतस्करों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हुई। एसपी रोहन पी. बोत्रे के नेतृत्व में तीनों के आवास पर कुर्की की मुनादी कराई गई। गैंगस्टर कोर्ट से जारी नोटिस चस्पा करने के बाद उनकी संपत्तियों को न्यायालय के आधीन घोषित किया।
पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं और तस्करों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के क्रम में शुक्रवार को गौकशी से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। एसपी के नेतृत्व में तीन तस्करों की करोड़ों की भूमि को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक थाना गहमर की आख्या पर एसपी की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया। पुलिस टीम ने जमानिया कोतवाली कसाई मुहल्ला पहुंचकर आरोपियों की चिह्नित संपत्तियों की निशानदेही की और फिर उस पर नोटिस चस्पा कराया।
ढोल की डुगडुगी के साथ कुर्की की कार्रवाई की मुनादी कराई। बताया कि कसाई मोहल्ला निवासी अकील कुरैशी उर्फ मो. अकील अजहर, गफ्फार कुरैशी और कसाई (कानूनगो) मोहल्ला कस्बा निवासी वाहिद अली उर्फ वाहिद कुरैशी की अचल बेनामी सम्पत्ति को कुर्क किया जाता है। कुर्क सम्पत्ति अनुमानित कीमत 5 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपये आंकी गई है। यह आज से न्यायालय के आधीन रहेगी। इसमें मुख्य आरोपी और गिरोह का सरगना अकील की कुल सम्पत्ति कीमत 4 करोड़, 19 लाख, 70 हजार रुपए में आंकलन कर कुर्क की गई। उसके खिलाफ जमानियां कोतवाली में तीन केस दर्ज हैं।
पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे ने कहा कि लगातार माफियाओं और गैंगस्टर के ऊपर कार्रवाई कराई जा रही है। अभियान के तहत गौकशी करने वाले जितने भी गिरोह है, उन्हें सूचीबद्ध किया जा रहा है। अकील कुरैशी, गफ्फार कुरैशी और वाहिद अली की तरह सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन लोगों ने एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त व्यस्त करने, अपने स्वयं के तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक तथा भौतिक एवं अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अकेले एवं सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यों तथा समाज विरोधी क्रिया-कलाप से निम्न अचल बेनामी सम्पत्ति अर्जित किया है। जबकि अभियुक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों तथा समाज विरोधी क्रिया-कलाप में संलिप्त होने के पूर्वउनके पास इतनी पैतृक सम्पत्ति नहीं थी और न ही कोई आय का स्त्रोत ही था, जिससे निम्न बेनामी अचल सम्पत्ति की जा सकती।
मुख्य आरोपी अकील की इन संपत्तियों की कुर्की
1- अकील कुरैशी उर्फ अकील अजहर पुत्र साबिर कुरैशी ने संगठित अपराध से 20अक्तूबर 2020 को अपने और अपने भाई आरिफ विकार के नाम से मौजा राजपुर तहसील जमानियां गाजीपुर में अराजी नंबर-47स, रकबा 0.096 हेक्टेयर (960 वर्ग मीटर) भू-सम्पत्ति क्रय की गयी है। सक्षम प्राधिकारी ने इस संपत्ति की मालियत 72,लाख रूपये निर्धारित की।
2- अकील ने 17 जुलाई 2018 को अपने बहनोई जुबेर कुरैशी और बहनोई के सगे भाई एकराम कुरैशी पुत्रगण स्वर्गीय हाफिज कुरैशी निवासी डुमरी पोस्ट कबिलासपुर जिला कैमूर के नाम से मौजा राजपुर तहसील जमानियां गाजीपुर में अराजी नं0-45, 46, 33, 34 में कुल रकबा 633.3 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति क्रय की गयी। सक्षम प्राधिकारी ने इस सम्पत्ति की मालियत रुपया 47 लाख, 49 हजार, 750 रुपये (सैतालिस लाख उन्चास हजार सात सौ पचास रूपये) निर्धारित किया गया है।
3- अभियुक्त अकील ने 28 नवंबर 2017 को अपने सहयोगी समीर, शैफ के पिता वाजिद पुत्र स्वर्गीय सरदार कुरैशी के नाम से मौजा राजपुर तहसील जमानियां गाजीपुर में अराजी नं0-53 में कुल रकबा 11 घूर (69.663 वर्ग मीटर) भू-सम्पत्ति क्रय की गयी है। सक्षम प्राधिकारी ने सम्पत्ति की मालियत रुपया 5 लाख, 22 हजार, 450 रुपये (पाँच लाख बाईस हजार चार सौ पचास रूपये) निर्धारित किया।
4- अभियुक्त ने संगठित अपराध से अर्जित बेनामी सम्पत्ति में 7 जनवरी 2011 को अपने सहयोगी मकनू कुरैशी, सरवर कुरैशी, नाज कुरैशी के सगे भाई एकलाख कुरैशी पुत्र बेलाल कुरैशी के नाम से मौजा लोदीपुर खास तहसील जमानियां गाजीपुर में अराजी नं0-85/1 में कुल रकबा 01 विस्वा ( 126.66 वर्ग मीटर) भू-सम्पत्ति क्रय की गयी है। सक्षम प्राधिकारी ने 9,49,950.00 (नौ लाख उन्चास हजार नौ सौ पचास रूपये) निर्धारित किया गया हैं।
5- अकील ने 21 मार्च 2014 को अपने सहयोगी मकनू कुरैशी, सरवर कुरैशी, नाज कुरैशी की माता कुरैशा बेगम पत्नी बेलाल कुरैशी के नाम से मौजा लोदीपुर खास तहसील जमानियां गाजीपुर में अराजी नंबर-85/1 में कुल रकबा 17.64 धूर ( 111.71 वर्ग मीटर) भू-सम्पत्ति क्रय की गयी है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस सम्पत्ति की मालियत रूपया 8,37,825.00 (आठ लाख सैतीस हजार आठ सौ पचीस रूपये) निर्धारित किया गया हैं।
2- अभियुक्त वाहिद अली उर्फ वाहिद कुरैशी पुत्र माजिद कुरैशी की इन संपत्तियों की कुर्की
1- वाहिद ने 12 फरवरी 2021 को अपने नाम से मौजा लोदीपुर लाख म खास तहसील जमानियां गाजीपुर में अराजी नं0-49 रक्बा 138.25 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति क्रय की। सक्षम प्राधिकारी ने सम्पत्ति की मालियत रुपया 10 लाख, 36 हजार, 875.00 (दस लाख छत्तीस हजार आठ सौ पचहत्तर रूपये) निर्धारित किया गया।
2- अभियुक्त ने संगठित अपराध से अर्जित धन से 11 अगस्त 2020 को अपने भाई जाहिद अली पुत्र माजिद अली के नाम से मौजा लोदीपुर खास तहसील जमानियां गाजीपुर में अराजी नं0-44 रक्षा 10 घूर (63.33 वर्ग मीटर) भू-सम्पत्ति क्रय की । सक्षम प्राधिकारी द्वारा सम्पत्ति की मालियत रुपया 4 लाख, 74हजार, 975.00 (चार लाख चौहत्तर हजार नौ सौ पचहत्तर रूपये) निर्धारित किया गया हैं।
3. गिरोह के सदस्य कसाई मुहल्ला कस्बा जमानियां निवासी गफफार कुरैशी पुत्र स्वर्गीय जब्बार कुरैशी की संपत्तियां 55 लाख में कुर्क हुई। इसमें मौजा राजपुर आ0सं0 47सं0 में रकबा दो विस्वा यानि 253.32 वर्ग मीटर भू-सम्पत्ति क्रय की गयी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस सम्पत्ति की (अठ्ठारह लाख मालियत रू0 18,99,900 अठ्ठारह लाख निन्यानबे हजार नौ सौ रूपया निन्यानबे हजार नौ सौ निर्धारित किया गया। इसके अलावा अन्य संपत्ति मिलाकर मूल्य वर्तमान कीमत 55 लाख रुपए आंका गया।