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गाजीपुर कोर्ट में पेश नहीं हुए मुख्तार, अगली तारीख पर बनेगा चार्ज

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. मऊ के पूर्व विधाायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर के मामले में शनिवार को विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी पेश नहीं हुए। कोर्ट ने पूर्व विधायक को तलब किया था लेकिन फिजिकल या वर्चुअल पेशी नहीं हुए। जबकि मामले में गवाहों की गवाही पूरी हो चुकी है। पिछली तारीख पर अभियोजन की ओर से दो गवाह बिंदुराम और छोटेलाल शर्मा को पेश किया गया था। इससे पहले पूर्व विधायक अजय राय और विवेचना अधिकारी कृपाशंकर शुक्ल के बयान और जिरह की कार्रवाई पूरी हो चुकी है।

शनिवार को गाजीपुर सदर कोतवाली में दर्ज गैंगस्टर केस की सुनवाई जिला सत्र न्यायालय में बनी विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट में हुई। मुख्तार को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ा जाना था लेकिन उनकी पेशी नहीं हो सकी। कोर्ट के विशेष जज रामसुध सिंह की अदालत में बुधवार को सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने गैंगस्टर केस में मुख्तार पर चार्ज बनाने के लिए दलीलें पेश की। 

एमपी/एमएलए कोर्ट में सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अब सरकार की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। सूचीबद्ध सभी गवाहों की पेशी पूरी हो चुकी है। न्यायालय ने अभियोजन के गवाही का अवसर समाप्त करते हुए 313 सीआरपीसी में आरोपी मुख्तार अंसारी के बयान चार्ज करने के लिए दस अक्टूबर की तिथि नियत की है। इस तारीख पर कोर्ट मुख्तार अंसारी पर लगाए गए आरोपी में उनका पक्ष जानेगा और बचाव के लिए अपना स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा।

1996 में दर्ज हुआ था गैंगस्टर का केस

सदर कोतवाली में सन 1996 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर कायम किया गया था। इसमें मुख्तार पर गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियां चलाने की कार्रवाई की गई थी, जिसमें पिंडरा (वाराणसी) के पूर्व विधायक अजय राय गवाह हैं। इसमें पूर्व सीओ और तत्कालीन गाजीपुर इंस्पेक्टर ननकेश सिंह की पेशी और गवाही हो चुकी है।

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