भड़काऊ भाषण देने में आजम खां दोषी करार, हो सकती है तीन वर्ष कैद की सजा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, रामपुर. समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक मोहम्मद आजम खां को रामपुर की कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है। रामपुर सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप था। आजम खां को हेट स्पीच केस में तीन धारा में दोषी माना गया है।
हिरासत में आजम खां
समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक मोहम्मद आजम खां को रामपुर की कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में दोषी करार दिया है। रामपुर सदर से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां के खिलाफ लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप था। फिलहाल आजम खां को कोर्ट ने हिरासत में लेने का निर्देश दिया है।
अधिकतम तीन वर्ष की कैद
भड़काऊ भाषण प्रकरण में दोषी होने पर धारा 153 ए में अधिकतम तीन वर्ष की कैद तथा जुर्माना का प्रावधान है। आजम खां ने इस दौरान वर्ग विशेष से धर्म के नाम पर वोट की अपील की। इन आरोपों के साथ वीडियो अवलोकन टीम के प्रभारी अनिल कुमार चौहान की ओर से आजम खां के खिलाफ प्राथमिकी पंजीकृत कराई गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।
भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का
आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव का है। आजम खां लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। वहां पर चुनाव प्रचार के दौरान उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के कई मामले दर्ज हुए थे। इसमें एक मामला मिलक कोतवाली में हुआ था। इसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और तत्कालीन जिलाधिकारी के लिए अपशब्द कहे। धमकी दी और दंगा भड़काने का प्रयास किया।
आजम खां के खिलाफ इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही थी। अदालत ने फैसले के लिए 27 अक्टूबर नियत की थी। आजम खां आज कोर्ट में पहुंचे और कोर्ट के निर्देश पर उन्हें कोर्ट में ही कस्टडी में ले लिया गया है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खां के खिलाफ भड़काऊ भाषण मामले में गुरुवार को रामपुर में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई पूरी करने के बाद उनको दोषी पाया है। इस मामले में गवाही की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस को सुना।
सपा विधायक आज़म खान की विधायकी पर संकट
आजम खां को भड़काऊ भाषण प्रकरण में तीन धाराओं में दोषी माना गया है। उनको कम से कम तीन वर्ष कैद की सजा होगी। अगर उनको कैद की सजा होती है तो उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली जाएगी। आज़म खां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी तथा रामपुर के डीएम खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का गंभीर आरोप लगा था। 7 अप्रैल 2019 को आजम खां ने पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ भाषण के दौरान अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।