भड़काऊ भाषण देने के मामले में अब्बास अंसारी और उसके भाई उमर के खिलाफ गैर जमानती वारंट
गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ भाषण देने के मामले में एसीजेएम एमपी, एमएलए कोर्ट श्वेता चौधरी ने शुक्रवार को सदर विधायक अब्बास अंसारी व उसके भाई उमर अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामले की सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की है।
विधानसभा चुनाव के दौरान एक चुनावी जनसभा में सुभासपा से चुनाव लड़ रहे सदर विधायक अब्बास अंसारी ने मंच से कहा था कि अखिलेश भैया से बात हो गई है। उनसे कहा है कि सरकार बन जाने पर जिले के सभी अधिकारियों को छह माह तक जिले में ही रोके रखिएगा, उनसे हिसाब किताब करना है। इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पाते हुए शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी।
पुलिस ने मामले की विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, शाहिद लारी, मोहम्मद ईशा खां, जुल्फेकार, गणेश मिश्रा, मंसूर अंसारी सहित नौ लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। इसमें कुछ आरोपियों ने जमानत करा ली है। अब्बास और उमर के हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है।
अब्बास समेत 9 लोगों पर हुआ था मुकदमा
इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन पाते हुए शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई थी। पुलिस ने मामले की विवेचना कर अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, शाहिद लारी, मोहम्मद ईशा खां, जुल्फेकार, गणेश मिश्रा, मंसूर अंसारी सहित नौ लोगों के विरुद्ध आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया है। जिसमें कुछ आरोपियों ने जमानत करा ली है। अब्बास और उमर के हाजिर न होने पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी करते हुए मामले की सुनवाई के लिए 28 सितंबर की तिथि नियत की है।
अब्बास की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश
आईएस 191 गैंग लीडर मुख्तार अंसारी और उसके परिजनों की मुश्किलें घटने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस लगातार एक तरफ जहां अवैध रूप से अर्जित बेनामी संपत्तियों को कुर्क कर रही है। वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी और पुत्र मऊ विधायक अब्बास अंसारी की तलाश में ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। लखनऊ महानगर थाने में 2019 में विधायक अब्बास अंसारी के खिलाफ शस्त्र लाइसेंस के दुरुपयोग का मुकदमा दर्ज किया गया था।