गाजीपुर कोर्ट से मात्र 50 दिनों में आया फैसला, बलात्कारी को 20 वर्ष की मिली सजा
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. विशेष न्यायाधीश पाक्सो प्रथम राकेश कुमार की अदालत ने मंगलवार को 11 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोप तय होने के मात्र 50 दिनों में कानूनी प्रकिया को पूरा करते हुए आरोपित पवम राम को 20 साल की कड़ी कैद के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
कासिमाबाद कोतवाली के एक गांव निवासी पिता ने 15 अक्टूबर 2021 को तहरीर दी कि कल रात 10 बजे वह अपने परिवार के साथ सो रहा था।
करीब 11 बजे रात में पड़ोस का पवन कुमार राम घर में घूस गया और उसकी 11 वर्षीय बालिका, जो कक्षा चार की छात्रा थी उसके साथ गलत कार्य करने लगा। बालिका के चिल्लाने पर परिवार के साथ पहुंचा तो उसने बताया कि पवन ने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी देकर गलत काम किया है। सूचना के आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने विवेचना प्रारम्भ की। पीड़िता का मेडिकल कराने के उपरांत न्यायालय में 164 सीआरपीसी में बयान दर्ज कराया और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।
विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध 18 जुलाई 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। न्यायालय में विचारण विशेष लोक अभियोजक प्रभुनारायण सिंह ने शुरू किया और कुल 50 दिनों में नौ गवाहों को पेश किया। सभी गवाहों ने अपना-अपना बयान दर्ज कराया। दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।