गाजीपुर में मुख्तार अंसारी की पत्नी आफसा अंसारी की 50 लाख की सम्पत्ति कुर्क
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों के विरूध्द जनपद गाजीपुर में अवैध तरीके से धन,भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद गाजीपुर
की प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा दिनांक 03.08.2022 को पारित कुर्की आदेश के अन्तर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोह बंन्ध एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 विरुद्ध अभियुक्त मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी निवासी युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद द्वारा अपनी आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी के नाम अवैध ढंग से अर्जित की गयी निम्न भू-सम्पत्ति दिनांक 16.02.2009 को राजिस्ट्री करायी गयी भू-सम्पत्ति जफरापुरा वार्ड सं0-18/22 परगना व तहसील मुहम्मदाबाद जो 35 फुट लम्बा पूरब-पश्चिम है तथा 27 फुट चौड़ा उत्तर-दक्षिण है जिसका कुल रकबा 87.79 वर्ग मी0 है जिसकी वर्तमान बजारू कीमत लगभग 5000000 रुपये है की भू-सम्पत्ति को मुनादी कर कुर्की की कार्यवाही की गयी।
आपराधिक इतिहास
आफसा अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी निवासी दर्जी टोला युसुफपुर (फाटक)।
1. मु.अ.सं. 1370/2016 धारा 283,406 भादवि थाना सैदपुर जनपद गाजीपुर
2. मु.अ.सं. 724/2019 धारा 447,379 भादवि कोतवाली गाजीपुर
3. मु.अ.सं. 725/2019 धारा 447,379 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर
4. मु.अ.सं. 129/2020 धारा 419,420,433,434,447,467,468,471 भादवि व 3/4 सार्वजनिक सम्पति निवारण थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ
5.मु.अ.सं. 689/020 धारा 420,423,465,467,468,471,474,477,120बी भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर
6. मु.अ.सं. 667/20 धारा 3 (1) उ0 प्र0 गंगेस्टर अधिनियम थाना कोतवाली गाजीपुर