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मुख्तार अंसारी के फरार चल रहे विधायक पुत्र अब्बास अंसारी को मिलेगी बेल या जाएंगे जेल? कल फैसला संभव

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर/लखनऊ. फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामले में माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे सपा विधायक अब्बास अंसारी की को अग्रिम जमानत मिलेगी या जेल जाएंगे। इस पर एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण की अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। चार अगस्त को सुनवाई के दौरान कोई निर्णय हो सकता है।

विशेष अधिवक्ता रमेश कुमार शुक्ला ने ने बताया कि निचली अदालत में हाजिर न होने पर विशेष अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने 14 जुलाई को अब्बास अंसारी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद अब्बास अंसारी ने अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की है। विशेष अधिवक्ता का तर्क था कि अभियुक्त के विरुद्ध गंभीर अपराध है तथा वह अपनी गिरफ्तारी से बचने  के लिए फरार चल रहा है। ऐसी स्थिति उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है।

पत्रावली के अनुसार महानगर थानाप्रभारी अशोक कुमार सिंह ने 12 अक्टूबर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेट्रो सिटी निवासी अब्बास अंसारी ने 2012 में डीबीडीएल गन का लाइसेंस लिया था,बाद में अब्बास ने अपना शस्त्र लाइसेंस दिल्ली के पते पर स्थानांतरित करवा लिया था।

कहा गया कि अब्बास ने खुद को विख्यात निशानेबाज दिखाकर  दिल्ली वाले शस्त्र लाइसेंस पर कई शस्त्र खरीद लिए। रिपोर्ट में कहा गया कि आरोपी ने लखनऊ पुलिस को बिना जानकारी दिए और अनुमति लिए धोखाधड़ी कर लाइसेंस को दिल्ली स्थानांतरित करवाया और उस पर  कई हथियार लिए।

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