अफजाल अंसारी की अपील पर सुनवाई टली, 6 सितंबर को तलब - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. मुहम्मदाबाद कोतवाली में 14 साल पहले कायम गैंगस्टर के मामले को डिस्चार्ज कराने के लिए शनिवार को एमपी/एमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामसुध सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। सांसद अफजाल अंसारी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के बाद सुनवाई को टाल दिया। सांसद के प्रार्थनापत्र को मंजूर करते हुए विशेष कोर्ट के एडीजे ने अफजाल अंसारी के डिस्चार्ज एप्लीकेशन पर आरोप तय करने के लिए 6 सितंबर को कोर्ट में प्रस्तुत होने का आदेश दिया है।
सांसद के वकील विजय शंकर राय ने गुरुवार को कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया कि उनके मुवक्किल को 14 साल पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में फंसाकर कार्रवाई की साजिश रची जा रही है। सांसद पर गैंगस्टर एक्ट हटाया जाए। इस दौरान कोर्ट ने सांसद पर लगे गैंगस्टर एक्ट का आरोपपत्र पढ़ा। केस डायरी के प्रमुख बिंदुओं को देखा।
इसके बाद सांसद की गैंगस्टर एक्ट हटाने की याचिका खारिज कर दी। मुहम्मदाबाद पुलिस ने भांवरकोल और वाराणसी के मामले को गैंगचार्ट में शामिल कर अफजाल अंसारी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में सांसद अफजाल अंसारी बेल पर हैं। सांसद अफजाल अंसारी के वकील विजय शंकर राय ने कोर्ट को बताया कि उनके मुवक्किल सन् 1985 से 2001 तक विधायक रहे। इस दौरान कई लोगों के साथ उनके राजनीतिक द्वेष भी हुए।
लगभग 20 साल से वह मुख्तार अंसारी, सिबगतुल्लाह अंसारी व बहनोई एजाजुल अंसारी से अलग रह रहे हैं। उनकी राजनीतिक छवि धूमिल करने की साजिश के तहत उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। उन्होंने पुलिस पर मनमानी करने का आरोप लगाया। कोर्ट ने सांसद को छह सितंबर को प्रस्तुत होने का आदेश दिया है।