गाजीपुर में अब अनुसूचित जनजाति का किसान अपने तालाब से करेगा सिंचाई
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के उपघटक ‘पर ड्राप मोर क्राप-अदर इंटरवेशन’ के अंतर्गत कृषि विभाग अनुसूचित जाति के किसानों को वर्षा जल संचयन के लिए खेत तालाब योजना का लाभ देगा। किसानों को अनुदान भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए किसान को आनलाइन आवेदन करना होगा। आनलाइन आवेदन करने पर एक टोकन जनरेट होगा। इसी टोकन के आधार पर पहले आवक पहले पावक के आधार पर लाभार्थी को लाभ दिया जाएगा।
योजना का लाभ लेने के लिए किसान को एक हजार टोकन मनी जमा कर अपने टोकन को कंफर्म कराना होगा। कंफर्म टोकन न निकालने पर आवेदन स्वत: ही निरस्त हो जाएगा। पोर्टल पर कंफर्म टोकन निकलने तथा टोकनमनी जमा करने की सूचना एसएमएस के माध्यम से किसानों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजी जायेगी तथा पोर्टल पर टोकन मनी जमा करने की अंतिम तिथि भी प्रदर्शित होगी। किसानों को टोकनमनी यूनियन बैंक द्वारा आनलाइन कंफर्म किया जायेगा। इसमें किसान को 55 हजार रुपये का अनुदान मिलेगा और 55 हजार रुपये किसान को अपने पास से लगाना होगा। इसके लिए किसान के पास कम से कम आठ बिस्वा चौकोर जमीन होनी चाहिए। खेत तालाब के लिए किसानों द्वारा आनलाइन लक्ष्य के डेढ़ गुना किसानों का आनलाइन टोकन बुक होगा।
अनुसूचित जाति के लाभार्थी कृषकों के लिए चार लघु तालाब तथा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थी कृषक के लिए पांच लघु तालाब का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जाति के लाभार्थी द्वारा अभी तक तीन आवेदन प्राप्त हुआ है। अनुसूचित जनजाति के किसी भी लाभार्थी द्वारा अभी तक आवेदन नहीं किया है। अतः इच्छुक लाभार्थी आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जनपद में सामान्य व पिछड़ा वर्ग के लक्ष्य 11 को पूरा कर लिया गया है। टोकन मनी जमा होने की पुष्टि आनलाइन बैंक से प्राप्त होने के पश्चात 15 दिन के अंदर किसान को अपने निर्धारित खेत जिसमें तालाब खोदवाना है उसकी खतौनी खेत का फोटो तथा निर्धारित घोषणा पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
15 दिन के अंदर किसान द्वारा परिपत्रों को पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने की दशा में टोकन राशि जब्त कर ली जायेगी। भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा आवेदित भूमि स्थल खेत तालाब बनाने हेतु उपयुक्त पाये जाने की पुष्टि पोर्टल पर करने के 30 दिन के अंदर किसानों को तालाब खोदवाना होगा अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा तथा टोकन मनी जब्त हो जायेगी। प्रथम किस्त के भुगतान के पूर्व एक ही कोण में खेत तालाब की खोदाई करते मशीनरी के साथ फोटो तथा खेत तालाब का आंकलन भूमि संरक्षण अधिकारी को अपलोड करना होगा। भूमि संरक्षण के जेई निरंजन ने बताया कि भुगतान की प्रक्रिया तीन किस्तों में की जायेगी।
प्रथम किस्त कार्य प्रारंभ होने से संबंधित भूमि संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट के बाद कुल अनुदानित धनराशि का 50 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा। द्वितीय किस्त का भुगतान कच्चा कार्य पूर्ण होने की रिपोर्ट के पश्चात किया जायेगा। अंतिम और तृतीय किस्त का भुगतान पक्के इनलेट के निर्माण के बाद भूमि संरक्षण अधिकारी की रिपोर्ट अपलोड होने के पश्चात किया जायेगा।