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पूर्व सांसद पप्पू यादव पर आरोप तय, 29 साल पहले चुनाव के दौरान गाजीपुर में काटा था बवाल

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. बिहार के पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गाजीपुर में बवाल करने के मामले में मंगलवार को आरोप तय हो गए। 29 साल पहले 1993 में चुनाव के दौरान पप्पू यादव बिहार से यूपी की सीमा में पहुंचे थे। इस दौरान गाजीपुर में उनके काफिले को रोककर तलाशी ली गई तो भड़क गए थे। उनके पास से असलहा भी बरामद करने का पुलिस ने दावा किया था। पप्पू के साथियों पर बवाल काटने का आरोप लगा था। इसी मामले में पुलिस ने केस दर्ज किया था। 

गाजीपर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी की अदालत में मंगलवार को पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ आरोप तय हुए हैं। बताया जाता है कि 8 नवंबर 1993 को चुनाव के दौरान वह बिहार से गाजीपुर के मोहम्दाबाद पहुंचे थे। इस दौरान शाहनिन्दा चौराहे पर चेकिंग और उनका काफिला रोकने पर हंगामा किया था।

उनके खिलाफ भीड़ जुटाने और सार्वजनिक मार्ग बाधित करने का मामला दर्ज हुआ था। चक्काजाम के दौरान नारेबाजी, हंगामा और फायरिंग करने के साथ ही तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक बीएन शर्मा के साथ हाथापाई करने का भी आरोप लगा था। मोहम्दाबाद में आरोपियों को नामजद करते हुए पुलिस ने आरोप पत्र भेजे थे। सुनवाई टलने पर मंगलवार को आरोप तय हुए। 

पुलिस का दावा है कि 29 साल पूर्व आठ नवंबर 1993 को पूर्व सांसद पप्पू यादव और पूर्व विधायक उमेश पासवान सहित सैकड़ों लोग 19 गाड़ियों से सवार होकर चुनाव में गड़बड़ी करने के उद्देश्य से आए थे। सूचना पर पुलिस ने काफिले को रोक कर तलाशी ली। तलाशी में उन लोगों के पास से बड़ी संख्या में असलहे बरामद हुए। पुलिस ने पप्पू यादव सहित 127 लोगों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई स्पेशल कोर्ट में चल रही है।

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