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अभी जेल में ही रहेंगे सांसद अतुल राय, गैंगस्टर समेत एक अन्य मामले में अभी नहीं मिली जमानत

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. अदालत ने शनिवार को घोसी से बसपा सांसद अतुल राय को दुष्कर्म के मामले में बरी कर दिया। हालांकि अभी वह जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि इसी मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने की धारा में एक मुकदमा लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज है। लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के एक मामले में भी उन्हें जमानत नहीं मिली है। अतुल राय अभी प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं।

विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) सियाराम चौरसिया की अदालत ने लंका थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए अतुल राय को बरी कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि पीड़िता द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य विश्वसनीय नहीं हैं। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव व दिलीप श्रीवास्तव ने पक्ष रखा। बलिया जिले की रहने वाली और वाराणसी के यूपी कालेज की पूर्व छात्रा ने लंका थाने में एक मई, 2019 को अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता ने तहरीर में लिखा था कि वाराणसी में पढ़ाई के दौरान अतुल राय से परिचय हुआ था।

मार्च, 2018 में अतुल उसे अपनी पत्नी से मिलवाने के बहाने चितईपुर स्थित फ्लैट में ले गए और दुष्कर्म किया। उसकी फोटो खींची और वीडियो बना लिया। इसके बाद ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करने लगे और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देते थे। तहरीर के आधार पर अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म, फर्जीवाड़ा, धमकी व आइटी एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था।

16 अगस्त 2021 को दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली युवती ने अपने दोस्त के साथ नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर फेसबुक लाइव करने के बाद आत्मदाह कर लिया था। युवती को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पूर्व आइपीएस अमिताभ ठाकुर पर भी मुकदमा दर्ज हुआ और उन्हें लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था।

इसी मामले में आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप में अतुल राय पर भी मुकदमा दर्ज है, जिसमें अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ज्योति शंकर उपाध्याय के अनुसार अतुल राय के खिलाफ 28 मामले दर्ज थे। लंका थाने में दर्ज गैंगस्टर के मामले और हजरतगंज थाने में दर्ज मामले में अतुल राय को अभी जमानत नहीं मिली है। मंडुवाडीह थाने में भी उनकी हिस्ट्रीशीट खुली हुई है। उनका कहना है कि दुष्कर्म मामले में अतुल राय को बरी करने के अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे।

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