अफजाल अंसारी की बेटियों का रजिस्ट्री में नाम अंकित करने की अर्जी खारिज
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. बसपा सांसद अफजाल अंसारी की एक और अर्जी सिविल जज सीनियर डिवीजन स्वरूप आनंद ने खारिज कर दी। अफजाल अंसारी ने सिविल वाद में 11 जनवरी 2017 को बैनामा की भूमि को रजिस्ट्री में सुधार करने के बाबत अपनी तीनों पुत्रियों नुसरत अंसारी, मारिया अंसारी और नूरिया अंसारी का नाम अंकित करने के लिए 13 अप्रैल 2017 को सिविल कोर्ट में अर्जी दी थी।
प्रकरण के अनुसार कृष्ण कुमारी उर्फ विमला देवी ने अपनी भूमि को बेचने के लिए दिलीप कुमार और मनोज कुमार को पावर आफ अर्टनी दिया था। अफजाल अंसारी ने इन्हीं दोनों से 11 जनवरी 2017 को 78 लाख 60 हजार रुपये में बैनामा कराया था। इसके बाद उन्होंने 13 अप्रैल को 2017 को काेर्ट में अर्जी दी कि रजिस्ट्री में भूल से मेरा नाम अंकित हो गया है।
इस भूमि की रजिस्ट्री में संशोधन करते हुए मेरी तीनों पुत्रियों का नाम अंकित किया जाए, ताकि वह अपने पैरों पर खड़ा हाे सकें। न्यायालय ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए बताया कि इस तरह का भूल सुधार करने के लिए कोई इस तरह का वाद दाखिल नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं कोर्ट ने बताया कि भूल सिर्फ पक्षकाराें तक ही समिति नहीं है बल्कि यहां भूल अफजाल की पुत्रियों की भी है। इसी के तहत कोर्ट ने उपरोक्त फैसला सुनाया है।