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अवधेश राय हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाह ने दर्ज कराया बयान

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. चर्चित अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे में बुधवार को चश्मदीद साक्षी विजय कुमार पांडेय की कड़ी सुरक्षा के बीच बुधवार को बयान दर्ज कराने के लिए पेशी हुई। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय ने गवाह का बयान दर्ज कराया।

बयान में गवाह ने घटना के समय मुख्तार अंसारी, राकेश न्यायिक, कमलेश सिंह व भीम सिंह के साथ ही एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा अवधेश राय की गोली मारकर हत्या करने के बाबत गवाही दी। गवाही पूर्ण होने के बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाह से जिरह की कार्यवाही पूर्ण न होने पर अदालत ने सुनवाई के लिए अगली तिथि आठ जुलाई नियत कर दी।

बता दें कि 31 साल पूर्व तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

इसी मुकदमे में पिछले तिथि को पूर्व विधायक से जिरह का अवसर समाप्त होने के बाद अदालत ने गवाह विजय कुमार पांडेय को जरिए सम्मन अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था। इस दौरान वकील अनुज यादव व विकास सिंह समेत मुकदमे के वादी पूर्व विधायक अजय राय भी गवाह विजय पांडेय के साथ मौजूद थे।

जानलेवा हमले व रंगदारी मामले में अभियुक्त को 10 साल की कैद

कोतवाली के सप्तसागर मंडी में दवा व्यापारी, कर्मचारी और ग्राहक पर रंगदारी के लिए जानलेवा हमले के मामले में अदालत ने अभियुक्त राजेश यादव को 10 साल कड़ी कैद की सजा सुनाई। अपर जिला जज (सप्तम) विवेक कुमार ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। बुधवार को पुलिस ने अभियुक्त को नैनी जेल से लाकर पेश किया। पिछले दिनों इस मामले में चार अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई गई थी। राजेश यादव जेल से नहीं आया था, इसलिए उसे सजा नहीं हो पाई थी। एडीजीसी श्रवण कुमार रावत व सर्वेंद्र सिंह ने कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी की। अभियोजन के अनुसार जतनबर-गायघाट निवासी बलराम पांडेय ने 19 अक्टूबर 2010 को कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।

आरोप लगाया की उसके भाई गोपाल पांडेय और अन्य कर्मचारी, दवा की दुकान में काम कर रहे थे। उसी दौरान तीन बदमाशों ने दुकान में लक्ष्य लेकर फायरिंग की गई। इस घटना में गोपाल पांडेय, कर्मचारी रवि सेठ व ग्राहक शीतल गंभीर रूप से घायल हो गए। एक आरोपित दीपक दुबे की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने व पत्रावली के अवलोकन के बाद पांचों को दोषी पाया। चार अभियुक्तों को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है।

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