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गाजीपुर में 226 दुकानदारों ने नहीं लिया लाइसेंस, गाजीपुर जिले में हैं 376 शराब की दुकानें

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. शराब-बीयर को भी फूड सेफ्टी एक्ट के तहत रखा गया है। बीते दिनों योगी सरकार ने फैसला लिया था कि शराब की दुकानों को चलाने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग से लाइसेंस लेना होगा। सरकार ने अपने इस आदेश को धरातल पर उतारने के लिए सभी जिलों में संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। जिसके बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने इन कारोबारियों के लाइसेंस बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि जिले में अभी तक 367 शराब-बीयर की दुकानों में सिर्फ 150 के ही फूड लाइसेंस बने हैं।

शराब व बीयर की दुकानों का फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफएसडीए) से 30 जून तक लाइसेंस बनना अनिवार्य होने के बावजूद अभी तक 226 दुकानदारों ने लाइसेंस नहीं बनवाया है। मात्र 150 दुकानदारों ने ही लाइसेंस बनवाया है। जनपद में देसी की 217, अंग्रेजी की 83, बीयर की 73 और माडलशाप की तीन दुकानें हैं। शासनादेश में निर्देश है कि सभी प्रकार के शराब बेचने वाले रिटेलरों का लाइसेंस खाद्य सुरक्षा व औषधि प्रशासन विभाग से जून में बन जाना चाहिए, नहीं तो लाइसेंस न बनवाने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। बावजूद इसके तमाम रिटेलरों ने रुचि नहीं दिखाई। जिनको विभाग ने नोटिस जारी कर कहा है कि जल्द से जल्द लाइसेंस बनवा लें।

दुकान के कागज समेत आनलाइन करना होगा आवेदन

लाइसेंस के लिए रिटेलर को आनलाइन आवदेन करना होगा। आनलाइन आवेदन के लिए आधार, दुकान का किरायानामा, शराब बिक्री का लाइसेंस, घोषणा पत्र लगाना अनिवार्य है। आवेदन करने के पश्चात विभाग से इसकी जांच कर लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।

जिले में हैं 376 शराब की दुकानें

खाद्य सुरक्षा विभाग के सहायक उपायुक्त अजीत मिश्रा ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा जिले में 376 शराब की दुकानों की जानकारी दी गई है। जिनमें से डेढ़ सौ दुकानदारों ने अब तक एफएसडीए से लाइसेंस बनवा लिया है, बाकी दुकानदारों को जागरूक करते हुए जल्द से जल्द लाइसेंस बनवाने की नोटिस दी गई है। लाइसेंस न बनवाने वाले दुकानदारों को किसी भी हाल में शराब नहीं बेचने दिया जाएगा।


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