किशोरी के हत्यारोपी को उम्रकैद, 30 हजार जुर्माना - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिला सत्र न्यायालय की कोर्ट ने चार साल पहले घर से बाहर शौच के लिए किशोरी का अपहरण कर उसकी हत्या के मामले में लंबित केस में शुक्रवार को फैसला सुनाया।
विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट चंद्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने हत्यारे विवेक चौहान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार ने जज का आभार जताया और न्याय मिलने पर मृत पुत्री को याद करके सभी की आंखें भर आईं।
अपर जिला सत्र न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट चंद्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने बहरियाबाद में 16 मार्च 2018 को किशोरी की हत्या के मामले में सुरक्षित जजमेंट को सुनाया। इससे पहले पुलिस को आरोपी विवेक चौहान को हिरासत में लेने का आदेश दिया। कोर्ट की कार्रवाई में सबसे पहले अभियोजन ने बताया कि थाना बहरियाबाद गांव बघाव के दीपचंद राम की पुत्री 16 मार्च 2018 को शौच के लिए घर से बाहर गई थी, जो रात तक वापस घर नहीं आई।
परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद उसका पता नही चला दूसरे दिन सुबह गांव के खेत में उसकी बेटी का शव मिला। वादी ने इसकी सूचना तत्काल थाना बहरियाबाद में दिया पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दौरान विवेचना आरोपी विवेक चौहान का नाम प्रकाश में आया और उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपी विवेक चौहान के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी ने कुल 8 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड का फैसला सुनाया।