गाजीपुर में शौक पूरा करने को कार को बनाया हेलीकॉप्टर, ARTO बोले - रद्द होगा पंजीकरण
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. जमानियां क्षेत्र में इन दिनों मोटर वाहन अधिनियम की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। शौक पूरे करने को लेकर लोग मूल स्वरूप को बदलकर वाहन सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आ रहे हैं। इसके बावजूद पुलिस व परिवहन विभाग चुप्पी साधे हुए है।
क्षेत्र में इन दिनों कई ऐसे चार पहिया वाहन हैं। जिनके मूल स्वरूप को पूरी तरह से बदल कर उसे हेलीकाप्टर का स्वरूप दे दिया गया है। दर्जनों ऐसे वाहन हैं जो क्षेत्र के विभिन्न मार्गों पर बेखौफ तरीके से फर्राटा भर रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग और पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर मौन साधे है।
इलाकाई चाहते हैं सख्त कार्रवाई हो
लोगों का कहना है कि परिवहन विभाग के जिम्मेदार चलने वाले ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की बात कहता है जो पूरी तरह हवा हवाई है। लोगों ने कहा कि ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्त कार्रवाई की जाए जो नियमों से खिलवाड़ करने में लगे हैं। लोगों का कहना है कि अपने शौक को पूरा करने के लिए जिस तरह से नियमों को ताक पर रखा जा रहा है, निश्चित ही गम्भीर विषय है।
परिवहन विभाग बना है अंजान
गाडियों को माडिफाई कराने में काली फिल्म, चौड़े टायर, तेज़ हार्न व सायलेंसर, वाहन के मूल स्वरूप आदि बदलवा देते हैं। हालांकि इसके लिए परिवहन विभाग से अनुमति लेनी जरूरी है।नियम के मुताबिक अगर गाड़ी को पेट्रोल या डीजल से सीएनजी में बदलवाया है तो उसके लिए गाड़ी के पंजीकरण में भी बदलाव कराना होता है।
ARTO बोले - रद्द किया जाएगा पंजीकरण
इसके लिए ऐसा न करने पर यह अवैध माना जाता है, ऐसे में वाहन का पंजीकरण भी रद्द किए जाने का प्रावधान है। नियमों के मुताबिक पकड़े जाने पर पांच सौ से दो हजार जुर्माने का भी प्रावधान है, इसके अलावा पंजिकरण भी रद्द किए जाने का प्रावधान है। एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि वाहनों के मूल स्वरूप में बदलाव कि अनुमति नहीं है। ऐसे वाहनों के पकड़े जाने पर उनका पंजीकरण रद्द करने के साथ ही 500 से 2000 जुर्माने का प्रावधान भी है।