गाजीपुर कोर्ट में फिर नहीं हो सकी सरफराज की जिरह, बृजेश और त्रिभुवन सिंह हैं आरोपित
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले के बहुचर्चित देवकली पंप कैनाल लूटकांड के मामले में शनिवार को भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में गवाह सरफराज अंसारी की जिरह आरोपितों के अधिवक्ता के अस्वस्थ होने के कारण नहीं हो सकी। अगली तिथि आठ जुलाई नियत की गई हैं।
तीन दिसंबर 1990 की सुबह सरफराज अंसारी सैदपुर इलाके में नहर में निर्मित कार्य कर रहा था, तब तक एक मारुति कार से आरोपित त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह, बृजेश सिंह व दो राइफल से लैस अज्ञात व्यक्ति आ गए और पकड़कर मारने-पीटने लगे।
सरफराज के बैग में रखे रुपये को छीन लिये और दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिए। इसके बाद साइट पर खड़ी ट्रक के टायर में गोली मार कर फाड़ दिए और उसके सहयोगी को थप्पड़ से पीट कर भगा दिए। सरफराज की सूचना पर सैदपुर में आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी मामले में आज जिरह होनी थी।