Today Breaking News

गाजीपुर कोर्ट में बृजेश सिंह के खिलाफ गवाह से नहीं हो सकी जिरह

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले के बहुचर्चित देवकली पम्प कैनाल लूटकांड के मामले में शनिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शरद कुमार चौधरी के न्यायालय में गवाह सरफराज अंसारी से जिरह नहीं हो पाई। बृजेश सिंह खिलाफ गवाह से जिरह के लिए अगली तिथि 2 जुलाई नियत की गई हैं।

बताते चलें कि गवाह ने अपने बयान कोर्ट में दर्ज कराए हैं जिसमें बताया कि 3 दिसम्बर 1990 को सुबह 7:30 बजे सरफराज अंसारी सैदपुर थाना इलाके में नहर में निर्मित कार्य कर रहा था। इसी दौरान एक नीली मारुति कार से आरोपी त्रिभुवन सिंह, विजयशंकर सिंह और बृजेश सिंह व दो अज्ञात व्यक्ति राइफल से लैस होकर आ गए। 

उसको पकड़कर मारने पीटने लगे और सरफराज के बैग में रखे रुपये को छीन लिए। उन लोगों ने दहशत पैदा करके मजदूरों को भगा दिया और साइड पर खड़ी ट्रक के टायर में गोली मार कर टायर को फाड़ दिया। मारपीट के दौरान सरफराज के अलावा उसके सहयोगी को थप्पड़ से पीटकर भगा दिया । वादी की सूचना पर थाना सैदपुर में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में सरफराज की गवाही और उस पर जिरह होनी थी जो न्यायालय में नहीं हो सकी। अब वादी को पेश होने के लिए 2 जुलाई को तलब किया गया है।

'