रंगदारी मांगने के मामले में आरोपित हिस्ट्रीशीटर रमेश राय की तलाश में पुलिस की बक्सर में छापेमारी
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. सूदखोरी, रंगदारी व दुकान पर अवैध कब्जा करने के मामले में आरोपित हिस्ट्रीशीटर रमेश राय उर्फ मटरू राय की तलाश में उसके बक्सर (बिहार) के इंडस्ट्रियल एरिया थानांतर्गत उमरपुर गांव स्थित घर पर चेतगंज पुलिस की टीम ने मंगलवार शाम छापेमारी की।
हालांकि पुलिस को इस कार्रवाई में कोई सफलता नहीं मिली। आरोपित को चारों तरफ से घेरने के लिए कमिश्नरेट पुलिस कोई कसर नहीं छोड़ रही है। उसके शरणदाताओं की सूची तैयार की जा रही। अगले चरण में इन पर शिकंजा कसा जाएगा। पुलिस कमिश्नर के अनुसार मटरू राय व उसके गिरोह के सदस्य भूमिगत या अपने आकाओं की शरण में जा दुबके हैं।
पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने बताया कि हुकुलगंज निवासी मटरू राय लालपुर - पांडेयपुर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। मटरू व उसके साथी नदेसर निवासी काशी सिंह के विरुद्ध पिछले दिनों चेतगंज थाने में एक व्यापारी से 35 लाख रुपये की रंगदारी मांगने सहित विभिन्न आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया था।
इसके अलावा मटरू की पिस्टल का लाइसेंस जिलाधिकारी द्वारा साल 2016 में ही निरस्त कर दिया गया था। इसके बावजूद उसने अब तक पिस्टल जमा नहीं की। इस संबंध में उसे नोटिस जारी कर दो दिन के अंदर पिस्टल लालपुर-पांडेयपुर थाने में जमा कर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
महेश हत्याकांड में पूर्व सांसद के भाई का प्रार्थना पत्र अदालत ने किया खारिज
बैंककर्मी महेश जायसवाल हत्याकांड में अभियोजन पक्ष द्वारा पूर्व सांसद जवाहर लाल जायसवाल के भाई विजय जायसवाल को बतौर आरोपित तलब किये जाने के मामले में अदालत से राहत नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत ने अभियोजन व वादी पक्ष की अपील पर आपत्ति के लिए विजय जायसवाल की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।
अदालत में एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय और वादी पक्ष के अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह ने विजय जायसवाल की प्रार्थना पत्र पर विरोध जताया था। सर्वोच्च न्यायालय के नजीर का हवाला देते हुए दलील दी कि तलब किये जाने के स्तर पर आरोपित को अदालत के समक्ष वकालतनामा और आपत्ति दाखिल करने का कोई अधिकार नही है। अर्दली बाजार निवासी महेश प्रसाद जायसवाल की 23 अप्रैल 2012 को हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
विवेचना के दौरान अन्य आरोपितों के साथ पूर्व सांसद जवाहर जायसवाल व उसके बेटे गौरव जायसवाल का नाम भी प्रकाश में आया। मुकदमे के गवाह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर वादी पक्ष ने जवाहर जायसवाल के भाई विजय जायसवाल को बतौर आरोपित अदालत में तलब करने की अपील किया था।