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अवधेश राय हत्याकांड केस की मूल डायरी गायब, मुख्तार अंसारी है मुख्य आरोपी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर/वाराणसी. चर्चित अवधेश राय हत्याकांड के मुकदमे की केस डायरी नहीं मिल रही है। विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में अभियोजन ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। फोटो स्टेट केस डायरी की प्रति दाखिल करते हुए इसे स्वीकार करने की अनुमति मांगी। जिससे मुकदमे की सुनवाई की जाए। मामले में आरोपित बाहुबली मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी  और आदित्य वर्मा ने इस पर आपत्ति की। कोर्ट ने दो जुलाई की तिथि नियत की है। 

पिछले दिनों कोर्ट ने इलाहाबाद में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से मूल केस डायरी की सत्य प्रतिलिपि तलब की थी। इसके बाद चेतगंज थाना प्रभारी की ओर से मूल पत्रावली से फोटो स्टेट लाकर विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए) सियाराम चौरसिया की अदालत में दाखिल की गई। इस प्रति से ही मुकदमे की आगे की विचारण शुरू करने की गुहार लगाई गई।

आरोपी मुख्तार अंसारी के अधिवक्ता  ने आपत्ति करते हुए मूल केस डायरी नहीं मिलने तक सुनवाई नहीं किये जाने की अदालत से अपील की। वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी ज्योतिशंकर उपाध्याय एवं वादी के अधिवक्ता अनुज यादव  ने फोटो स्टेट केस डायरी के आधार पर ही सुनवाई जारी रखने की अदालत से अनुरोध किया।

बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। अजय राय ने मुख्तार अंसारी,पूर्व विधायक अब्दुल कलाम, भीम सिंह, कमलेश सिंह व राकेश न्यायिक समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसी मुकदमे में पिछले तिथि को पूर्व विधायक से जिरह का अवसर समाप्त होने के बाद अदालत ने गवाह विजय कुमार पांडेय को जरिये सम्मन अदालत में उपस्थित होने का आदेश दिया था।

इस बीच यह जानकारी हुई कि उक्त मुकदमे में मूल केस डायरी नहीं है। मूल केस डायरी इसी मामले से सम्बंधित इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन एक अन्य मुकदमे सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के पत्रावली में लगी है। इस पर अदालत में विचाराधीन इस मुकदमे में पत्रावली में केस डायरी नहीं होने के चलते अभियोजन की ओर से इलाहाबाद न्यायालय में विचाराधीन सरकार बनाम राकेश न्यायिक व अन्य के मुकदमे से केस डायरी मंगवाने के लिए प्रार्थना पत्र देकर अदालत से अनुरोध किया गया।

जिस पर अदालत ने अभियोजन के नोडल अधिकारी को इलाहाबाद से मूल केस डायरी से सत्य प्रतिलिपी लाकर अदालत में दाखिल करने का आदेश दिया था। इस आदेश के अनुपालन में जब चेतगंज थाना प्रभारी इलाहाबाद न्यायालय में केस डायरी की सत्य प्रतिलिपी लेने पहुंचे तो ज्ञात हुआ कि उक्त पत्रावली में भी फोटो स्टेट केस डायरी लगी है। जिस पर उन्होंने उसी से फोटो स्टेट केस डायरी की फोटो स्टेट कराकर उसे यहां की कोर्ट में लाकर दाखिल करते हुए न्यायालय को यह जानकारी दी।

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