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मोटरसाइकिल, कार चलाने वालों के लिए बुरी खबर, देखें ये नया कानून

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. मोटरसाइकिल, कार, स्कूटर,  ऑटो, ट्रक मालिकों के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बेहद जरूरी जानकारी साझा की है। यदि कोई व्यक्ति गलत तरीके से सड़क पर खड़े किए गए वाहन की तस्वीर भेजता है, तो उसे 500 रुपये का इनाम मिलेगा। सरकार जल्द इस तरह का एक कानून लाने जा रही है। वहीं पार्किंग गलत तरीके से करने वाले वाहन मालिक को 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 

गडकरी ने कहा कि वह सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक कानून लाने पर विचार कर रहे हैं। गडकरी ने कहा, ''मैं एक कानून लाने वाला हूं कि रोड पर जो वाहन खड़ा करेगा, उसपर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं गलत तरीके से वाहन खड़ा करने वाले की तस्वीर खींचकर भेजने वाले को इसमें से 500 रुपये दिए जाएंगे।'' 

मंत्री ने इस बात पर क्षोभ जताया कि लोग अपने वाहनों के लिए पार्किंग की जगह नहीं बनाते है। इसके बजाय वे अपना वाहन सड़क पर खड़ा करते हैं। कुछ हल्के अंदाज में उन्होंने कहा, 'नागपुर में मेरे रसोइये के पास भी दो सेकेंड हैंड वाहन हैं। आज चार सदस्यों के परिवार के पास छह कारें होती हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली के लोग भाग्यशाली हैं। हमने उनका वाहन खड़ा करने के लिए सड़क बनाई है।'

ट्रैफिक कॉन्स्टेबल गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं

इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1932 के तहत ASI स्तर का अधिकारी ही ट्रैफिक वॉयलेशन पर आपका चालान काट सकता है। एएसआई, एसआई, इंस्पेक्टर को स्पॉट फाइन करने का अधिकार होता है। ट्रैफिक कॉन्स्टेबल सिर्फ इनकी मदद के लिए होते हैं। उन्हें किसी की भी गाड़ी की चाबी निकालने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं वो आपकी गाड़ी के टायर की हवा भी नहीं निकाल सकते हैं। वो आपसे गलत तरीके से बात या बदसलूकी भी नहीं कर सकते है। कोई ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपको बिना वजह परेशान किया जा रहा है तब आप उसके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं।

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