पिता-पुत्र समेत तीन हत्यारों को आजीवन कारावास - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. पहले पुत्र और फिर पिता की हत्या में 08 साल की सुनवाई के बाद एडीजे कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामसुध सिंह की अदालत ने गवाहों, साक्ष्यों और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर दोषी पिता-पुत्र सहित तीन हत्यारों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सजा के अलावा सभी दोषियों पर अर्थदंड लगाया, जिसमें कृष्णानंद पांडेय पर 23 हजार रुपये, गोपाल पांडेय और लक्ष्मण राय को 20-20 हजार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया।
थाना भांवरकोल के गांव खैराबारी निवासी संजय सिंह यादव ने तहरीर देकर हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस को बताया कि 6 सितंबर 2010 को उसके भाई रंजय यादव की 6 सितंबर 2010 को पंकज राय, ओमप्रकाश पांडेय, पवन कुमार राय नवीन कुमार राय ने मिलकर गोली मार हत्या कर दी। इस हत्याकांड के वादी पिता थे और वह स्वयं गवाह के रूप में शामिल थे।
मुकदमे में ट्रायल के बाद दोष सिद्ध होने पर सेशन न्यायालय से आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। सजा के बाद दोषियों ने उच्च न्यायालय में अपील की तो वहां से जमानत भी खारिज हो गई। इस घटना के बाद 25 नवम्बर 2014 को योजनाबद्ध तरीके से पंकज राय, ओमप्रकाश पांडेय, पवन कुमार राय, नवीन कुमार राय देर रात उसके घर पर हथियारों से लैस होकर पहुंचे और हमला बोल दिया। हमलावर उसे और पिता को ढूढ़ते हुए गोलियां चलाना शुरू कर दिए।
गोली चलाने के बाद संजय जान बचाकर छिप गया और छत पर जाकर शोर मचाकर ग्रामीणों को बचाव के लिए बुलाया। वहीं, हमलावरों की गोली लगने के कारण उसके पिता रामराज की मौत हो गई। ग्रामीणों के आते ही हमलावर भाग निकले। वादी के तहरीर पर 9 आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी विजयशंकर का नाम घटना से निकाल कर आठ आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
इस दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव ने कुल छह गवाहों को पेश किया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद आज न्यायालय ने आरोपी ओमप्रकाश पांडेय, नवीन कुमार राय, पंकज राय, पवन राय व दिवाकर राय को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। वहीं, आरोपी गोपाल पांडेय व उनके पुत्र कृष्णानंद पांडेय व लछमन राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और अर्थदंड सुनाया।