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ट्रेनों में ले जाएं सीमित लगेज, ज्यादा वजन पर जुर्माना, जानें कितना

गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज/ गोरखपुर. हवाई यात्रा के दौरान जिस तरह से तय लिमिट से ज्यादा लगेज ले जाने पर कस्टम ड्यूटी लगती है, उसी तरह रेलवे में भी ट्रेनों में अधिक लगेज पर जुर्माना वसूली का प्रावधान है। हालांकि इस पर कार्रवाई कम होती है, लेकिन अब रेलवे ने सख्ती शुरू की है। एनईआर के साथ एनसीआर में भी ट्रेनों में बिना बुकिंग लगेज ले जाने वालों से जुर्माना वसूली शुरू हो गई है। प्रयागराज मंडल में भी अहम ट्रेनों में कार्रवाई तेज कर दी गई है।

प्रयागराज मंडल के स्टेशनों और ट्रेनों में अप्रैल और मई महीने में अनियमित टिकटों पर यात्रा, बिना बुकिंग के लगेज ले जाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया गया। बिना बुकिंग अत्याधिक वजन के सामान ले जाने पर यात्रियों से लाखों रुपये लाखों रुपये जुर्माना वसूला गया। लगेज को लेकर कार्रवाई रेल मंत्रालय के ट्वीट के बाद ज्यादा सक्रियता से की जाने लगी है।

एनईआर और उत्तर मध्य रेलवे में ट्रेनों में लगेज पर जुर्माना वसूली करीब 250 प्रतिशत बढ़ गई। दो महीने में पूर्वोत्तर रेलवे में 533 यात्रियों से जुर्माना वसूला गया। वहीं उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) ने तो मई में ही 307 यात्रियों से 27 लाख जुर्माना वसूल लिया। इससे पहले फरवरी-मार्च में एनईआर ने 211 यात्रियों पर ही जुर्माना ठोंका था। ज्यादातर मामले स्टेशन पर पकड़े गए थे। शिकायतें बढ़ीं तो रेल मंत्रालय ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर लोगों से जरूरत से ज्यादा सामान लेकर सफर न करने की अपील की। साथ ही सलाह भी दी कि सामान अधिक होने पर पार्सल ऑफिस में जाकर लगेज बुक कराएं।

इतना ले जा सकते हैं सामान

- जनरल श्रेणी के टिकट पर 35 किलो लगेज जिसमें मार्जिन वजन 10 किलो रहे और अधिकतम अनुमन्य 70 किलो।

- स्लीपर श्रेणी के टिकट पर 40 किलो लगेज जिसमें मार्जिन वजन 10 किलो रहे और अधिकतम अनुमन्य 80 किलो।

- एसी-3/चेयरकार श्रेणी के टिकट पर 40 किलो लगेज जिसमें मार्जिन वजन 10 किलो रहे और अधिकतम अनुमन्य 40 किलो।

- एसी-2 श्रेणी के टिकट पर 50 किलो लगेज जिसमें मार्जिन वजन 10 किलो रहे और अधिकतम अनुमन्य 100 किलो।

- एसी फर्स्ट श्रेणी के टिकट पर 70 किलो लगेज जिसमें मार्जिन वजन 15 किलो रहे और अधिकतम अनुमन्य 150 किलो।

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