घर में घुसकर मारपीट करने वालों को चार-चार वर्ष की कारावास - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर अपर सत्र न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट चंद्र प्रकाश तिवारी की अदालत ने गाजीपुर शहर (Ghazipur City)के गोरा बाजार के मामले में तीन दोषियों को चार-चार वर्ष की कारावास और नौ-नौ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार हरगोविंद राम ने शहर कोतवाली में तहरीर दी कि तीन मार्च 1991 को दोपहर में उसके घर में घुसकर उसकी पत्नी लक्ष्मी देवी को राजेश कुमार प्रजापति, अजय कुमार यादव, रणवीर सिंह यादव, श्याम सुंदर यादव ने लाठी-डंडे व छड़ से बुरी तरह मारा और बच्चों को चाकू से डराया। बोलने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
तहरीर के आधार पर चारों आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय भेजा गया। विचारण के दौरान एक आरोपित श्याम सुंदर यादव की मृत्यु हो गई। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की तरफ से सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी ने पांच गवाहों को पेश किया।
गवाहों ने घटना का समर्थन किया। पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने तीनों अभियुक्तों को एससी-एसटी के आरोप से मुक्त कर दिया व अन्य में दोषी पाए जाने पर उपरोक्त सजा सुनाई।