किसानों को उर्वरक लेने के लिए दिखाना होगा पहचान पत्र - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में उर्वरक की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन की ओर से दुकानदारों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। पहचान पत्र दिखाकर ही किसानों को धान की रोपाई और गन्ने की फसल के लिए उर्वरक मिलेगा। जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने इसके लिए निर्देश जारी कर दिया है। उन्होने बताया कि फुटकर विक्रेताओं के भौतिक स्टाक का मिलान पीओएस मशीन से समय-समय पर कराया जाएगा। सभी थोक विक्रेता स्टाक सही रखें।
उर्वरक विक्रेताओं के पास स्टाफ पंजिका, विक्रेय पंजिका और रसीद होना अनिवार्य है। दुकानदार के यहां लगे बोर्ड पर रेट अंकित होना चाहिए। कृषक की पहचान आधार कार्ड, राशनकार्ड, जोतबही, पहचान पत्र, बैंक पासबुक से होगी। उर्वरक लेने के लिए इनमें से कोई एक पहचान पत्र लेकर विक्रेता के पास जाना होगा।
विक्रेता उर्वरक बेचने के बाद किसान का नाम पता अपने रजिस्टर में अंकित करेगा। किसानों को डीएपी, एनपीके की पीओएस मशीन से निकलने वाली रसीद अवश्य दी जानी है। विक्रेता की महंगा उर्वरक बेचने की शिकायत मिलने पर दुकानदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
जिला कृषि अधिकारी मृत्युजंय सिंह ने बताया कि धान व गन्ने की खेती करने के लिए किसानों को उर्वरक की जरूरत अधिक पड़ती है। इसलिए दुकानों सहित सरकारी गोदामों पर उर्वरक उपलब्ध करायी गयी है। उर्वरक महंगे दामों में मिलने पर किसान कृषि उप निदेशक और जिला कृषि अधिकारी के मोबाइल नंबर पर फोन करके बता सकते है। जिसके बाद दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।