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मुख्तार अंसारी की पत्नी की 3 करोड़ 76 लाख की संपत्ति होगी कुर्क, आदेश जारी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. मुख्तार अंसारी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इसी बीच पत्नी अफसा अंसारी की करीब तीन करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मऊ के जिलाधिकारी ने दिए हैं।

अवैध तरीके से अर्जित धन से खरीदी थी जमीन

जिलाधिकारी अरुण कुमार ने गैंगेस्टर एक्ट कार्रवाई की है। अफसा अंसारी ने अवैध रूप से अर्जित धन से अपने नाम से खरीदी गई। जमीन मौजा शेखपुर परगना व तहसील सदर में स्थित है। इस जमीन का बाजार मूल्य लगभग तीन करोड़ 76 लाख रुपए है। अफसा अंसारी के खिलाफ जनपद गाजीपुर के कई थानों के अलावा जनपद मऊ में भी थाना सराय लखसी एवं थाना दक्षिण टोला में भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है।

कुर्क की जाने वाली जमीन अफशा अंसारी ने अवैध रूप से कमाए गए धन से खरीदी थी। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में गैंगस्टर एक्ट के तहत अवैध तरीके से अर्जित किए गए धन के प्रयोग से निर्मित चल और अचल संपत्तियों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने का कार्य किया जा रहा है।

अफसा अंसारी जैसे लोगों के खिलाफ लगातार चलाया जा रहा अभियान-डीएम

डीएम ने कहा कि जनपद में ऐसे सभी लोगों का चिन्हीकरण का कार्य किया जा रहा है,जो अवैध कार्यों में लिप्त है और जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने के पर्याप्त आधार मौजूद है, जिन्होंने अवैध तरीके से अर्जित धन से बड़ी संख्या में चल और अचल संपत्तियां खड़ी की है। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ कुर्क की कार्रवाई भी की जाएगी।

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