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डांसर सपना चौधरी जमानत के ल‍िए कोर्ट में हुईं हाज‍िर, CJM ने इस शर्त के साथ मंजूर की अर्जी

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. डांस का कार्यक्रम रद्द करने व टिकट का पैसा भी वापस नहीं करने के एक मामले में अभियुक्त डांसर सपना चौधरी की नियमित जमानत अर्जी अदालत ने मंजूर कर ली है। एसीजेएम शांतनु त्यागी ने 60 हजार की दो जमानत व इनती ही धनराशि का निजी मुचलका दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया।

बीती 10 मई से अभियुक्ता सपना चौधरी इस मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा थी। बुधवार को अदालत के समक्ष सपना चौधरी हाजिर हुईं और नियमित जमानत अर्जी मंजूर करने की मांग की।

17 नवंबर, 2021 को इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ था। जबकि इससे पहले सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी खारिज हो गई थी। 23 नवंबर, 2021 को सपना चौधरी ने गिरफ्तारी वांरट निरस्त करने की मांग की थीं। अदालत ने उनकी इस अर्जी को खारिज कर दिया था। फिर 21 दिसंबर, 2021 को सत्र अदालत से सपना चौधरी की अग्रिम जमानत की अर्जी भी खारिज हो गई थी।

अदालत आरोप पत्र पर ले चुकी है संज्ञान : एक मई, 2019 को इस मामले में सपना चौधरी के खिलाफ किसी व्यक्ति के विश्वास का हनन व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप पत्र दाखिल हुआ था। जबकि 20 जनवरी, 2019 को इस कार्यक्रम के आयोजक जुनैद अहमद, इवाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर उपाध्याय के खिलाफ आईपीसी की धारा 406 व 420 में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। अदालत सपना समेत अन्य सभी अभियुक्तों के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है।

यह है पूरा मामला : 13 अक्टूबर, 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर तीन बजे से रात्रि 10 बजे तक सपना समेत अन्य कलाकारों का कार्यक्रम था। जिसके लिए प्रति व्यक्ति तीन सौ रुपए में आनलाइन व आफलाइन टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक मौजूद थे। लेकिन रात्रि 10 बजे तक सपना चौधरी नहीं आईं, तो उन्होंने हगांमा कर दिया। इसके बाद टिकट धारकों का पैसा भी वापस नहीं किया गया। 14 अक्टूबर, 2018 को इस मामले की नामजद एफआइआर एसआइ फिरोज खान ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी।

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