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मुख्तार अंसारी के करीबी का मऊ में 2.50 करोड़ की संपत्ति जब्त

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. माफिया मुख्तार अंसारी गिरोह आईएस 191 के विरुद्ध पुलिस प्रशासन का अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने गिरोह के सहयोगी आनंद कुमार यादव की 2.50 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया। एक दिन पूर्व जिलाधिकारी अरूण कुमार ने गैंगस्टर आरोपित के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया था। 

सरायलखंसी थाना क्षेत्र के सरवां निवासी आनंद कुमार यादव मुख्तार अंसारी गिरोह का सक्रिय सदस्य है। 14 मई सन 2018 में आनंद यादव व उसकी पत्नी मीरा के नाम से परदहा क्षेत्र में जमीन खरीदी गई। इसका सर्किल रेट लगभग 49 लाख रुपये है, जबकि बाजार मूल्य 2.50 करोड़ रुपये आंका गया है। संगठित अपराध व अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन के चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी मजिस्ट्रेट त्रिभुवन, उपजिलाधिकारी सदर हेमंत चौधरी मय राजस्व टीम व क्षेत्राधिकारी नगर धनंजय मिश्र मय भारी पुलिस बल के साथ शुक्रवार की दोपहर परदहा पहुंचे। 

यहां आनंद कुमार यादव व पत्नी मीरा यादव के नाम से खरीदे गए वर्तमान अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 02 करोड़ 50 लाख रुपये के भूखंड को उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के अंतर्गत कुर्क किया गया। इसके पूर्व प्रशासन ने इसके द्वारा सरकारी पोखरे पर किए गए लगभग 90 लाख रुपये कीमती अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराया गया जा चुका है।

मुख्तार की पत्नी व सालों की पांच करोड़ की संपत्ति कुर्क : आईएस-191 गैंग के लीडर मुख्तार अंसारी की पत्नी अफ्शा व उनके साले अनवर शहजाद व सरजील रजा की शहर कोतवाली के बबेड़ी के पास स्थित 0.3134 हेक्टेयर, 5 करोड़ 10 लाख रुपए की बेनामी संपत्ति को जिला प्रशासन ने बुधवार को कुर्क कर लिया। इसके पूर्व मुख्तार व उनके करीबियों की लगभग 65 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। वहीं लगभग 109 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का ध्वस्तीकरण किया जा चुका है।

मुख्तार अंसारी विभिन्न मामलों में इस समय बांदा जेल में लंबे समय से बंद है। उस पर लगभग दो दर्जन से अधिक मुकदमें चल रहे हैं। उसके व करीबियों द्वारा एक गैंग बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर अकेले व सामूहिक रूप से आपराधिक कार्यों को अंजाम देकर लोगों से अचल बेनामी संपत्ति अर्जित की गई है। 

यह जमीन इन लोगों ने बबेड़ी के फुलिया पत्नी मुन्ना से 0.6560 हेक्टेयर अर्जित की थी। इसमें से 0.2665 हेक्टेयर भूमि को आवासीय प्लाट के रूप में सरजील रजा द्वारा विक्रय कर दी गई है, जो खतौनी में दर्ज हो चुकी है। वहीं अभियुक्तों द्वारा 0.0761 हेक्टेयर भूमि का और विक्रय कर दिया गया है, जो अभी दाखिल खारिज होकर खतौनी में दर्ज नहीं हुआ है। अवशेष बची हुई जमीन को प्रशासन ने जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने निर्देश पर कुर्क कर लिया गया है। यह कुर्की की प्रक्रिया क्षेत्र में मुनादी कराकर की गई।

 
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