मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाईकोर्ट से नहीं मिली कोई राहत
गाजीपुर न्यूज़ टीम, मऊ. सिविल जज सीनियर डिवीजन, एमपी- एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट श्वेता चौधरी की अदालत में सोमवार को पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी होनी थी। थाना दक्षिण टोला के फर्जी असलहा लाइसेंस से संबंधित मामले में बांदा जेल से लिंक न होने के कारण मुख्तार अंसारी की पेशी नहीं हो सकी। इस बाबत न्यायालय ने दक्षिण टोला प्रकरण को लेकर अब आगामी 13 मई की तारीख नियत कर दी है।
पूर्व विधायक के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि मुख्तार अंसारी को वीडियो कांफ्रेंसिंग से लिंक न होने के कारण पेश नहीं किया जा सका। ज्ञात हो कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर पूर्व में करीब आधा दर्जन लोगों को असलहा का लाइसेंस देने की संस्तुति की थी। इसके बाद सभी के पते जांच में फर्जी पाए गए थे। इस मामले की तहरीर दक्षिण टोला थाने में दर्ज की गई थी। इसमें मुख्तार अंसारी सहित आधा दर्जन लोगों को आरोपित बनाया गया था। इस मामले में अग्रिम कार्रवाई के लिए 13 मई की तारीख नियत की गई।
माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत : उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशां अंसारी की याचिका खारिज कर दी। बता दें कि 31 जनवरी 2022 को जनपद के दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी की पत्नी आशफा अंसारी सहित सरजिल रजा उर्फ आतिफ रजा, अनवर सहजाद, रवींद्र नारायण सिंह तथा जाकिर हुसैन उर्फ विक्की के विरूद्ध सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण कर उपयोग करने के मामले में मुकदमा अपराध संख्या 20/22 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसको क्वैश करने के लिए आसफा अंसारी द्वारा उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। उच्च न्यायालय ने अफशां अंसारी पत्नी मुख्तार अंसारी की एफआइआर क्वैश करने की याचिका को डिसमिस कर दी। इन सभी प्रकरणों को देखते हुए माना जा रहा है कि मुख्तार के कुनबे को राहत नहीं मिलने वाली है।