अवधेश राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी की मुकदमा स्थानांतरित करने की अर्जी खारिज
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. चर्चित अवधेश राय हत्याकांड में कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान मुकदमा अन्यत्र कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की ओर से दी गई अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी। विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए कोर्ट) की अदालत ने विचाराधीन इस मुकदमे में बुधवार को सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा की सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई नजीरों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्तार अंसारी की अर्जी में कहे गए कथन तर्कहीन, तथ्यहीन व आधारहीन होने के कारण पोषणीय नहीं है।
ऐसे में उक्त अर्जी निरस्त की जाती है। साथ ही अदालत ने इस मुकदमे के साक्षी पूर्व विधायक अजय राय को जरिए सम्मन अदालत में तलब करते हुए मुकदमे में सुनवाई के लिए 12 मई की तिथि नियत कर दी। साथ ही अदालत ने चेतगंज पुलिस को कड़ी सुरक्षा में साक्षी अजय राय को अदालत में लाने वा ले जाने का आदेश दिया है। बता दें कि मुख्तार अंसारी ने बीते दिनों अपने अधिवक्ता के जरिये आवेदन देकर पत्रावली किसी अन्यत्र कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी।
तीन अगस्त 1991 को अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी
मुख्तार अंसारी और राय परिवार की अदावत काफी समय से चली आ रही है। बता दें कि तीन अगस्त 1991 को लहुराबीर क्षेत्र में स्थित आवास के गेट पर ही अवधेश राय के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पूर्व विधायक अजय राय ने मुख्तार अंसारी, पूर्व विधायक अब्दुल कलाम समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में अजय राय की अदालत मे गवाही की कार्रवाई चल रही थी इसी बीच इलाहाबाद स्थित विशेष न्यायालय में मुकदमा स्थानांतरित हो गया। बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर उक्त मुकदमे की सुनवाई पुनः स्थानीय विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत में की जाने लगी।