Ghazipur News: अपात्र होते हुए भी ले रहे हैं लाभ तो होगी वसूली - डीएम
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के निर्धारित प्राविधानों के अन्तर्गत छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सम्मिलित किये का निर्देश दिया गया है। साथ ही अपात्र कार्डधारकों को सूची से हटाने का निर्देश शासन द्वारा दिया गया है। जिलाधिकारी, गाजीपुर के आदेश द्वारा अन्त्योदय अन्न योजना एवं पात्र गृहस्थी के ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रचलित वर्तमान राशन कार्डों का शत-प्रतिशत जांच कराने हेतु ग्राम पंचायत सचिव एवं लेखपाल की उचित दर दुकानवार एवं ग्रामसभावा जांच टीम गठित की गई है।
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि कुछ अन्त्योदय/पात्र गृहस्थी परिवारों के मुखिया/सदस्य सरकारी नौकरी में चयनित हो गये है और उनके परिवार के समस्त सदस्यों की वार्षिक आय 2 लाख या इससे अधिक हो गयी है। उनके परिवार में मोटरकार, ट्रैक्टर, 100 गज का प्लॉट या मकान, ए0सी0, हार्वेस्टर, 05 के0वी0 या अधिक क्षमता का जनरेटर, 05 एकड़ से अधिक जमीन के स्वामी, एक से अधिक शस्त्र लाईसेंस एवं आयकरदाता हैं और उनके परिवार द्वारा उपरोक्त में से किसी शर्त को पूर्ण किया जा रहा है।
डीएम कार्रवाई के जारी किए हैं निर्देश
जनपद में अब तक 3460 कार्डधारकों द्वारा अपना राशन कार्ड सरेन्डर कर दिया गया है। जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा समस्त ग्रामसचिव को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सचिव अपने दो-दो ग्रांम पंचायतों का सत्यापन एवं अवशेष ग्राम पंचायतों का लेखपाल सत्यापन करके 10 दिन के अन्दर आख्या जिला पूर्ति अधिकारी गाजीपुर के कार्यालय में अपने उच्चाधिकारियों की संस्तुति एवं प्रमाण पत्र के साथ प्रेषित करें, इसकी समीक्षा पुनः 10 दिन बाद की जायेगी। जिन कर्मचारियों का कार्य संतोषजनक नही होगा उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी। साथ ही 22 मई 2022 तक अपात्र होते हुए लाभ ले रहे कार्डधारकों के विरुद्ध निययमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी तथा जबसे वे खाद्यान्न ले रहे हैं, का आंकलन करते हुए नियमानुसार वसूली की कार्यवाही भी की जायेेगी।