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मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर देना पड़ेगा 5 हजार जुर्माना, ऐसे करें शिकायत

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मिर्जापुर. मिठाई के साथ डिब्बा तौलने पर अब दुकानदार को पांच हजार रुपया तक जुर्माना देना पड़ सकता है। अगर दुकानदार आपको गत्ते के डिब्बे के साथ मिठाई तौलकर देता है तो तत्काल आप इसकी शिकायत करें, संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सामानों की घटतौली की शिकायत को लेकर जिला प्रशासन काफी गंभीर है। घटतौली करने वालों के खिलाफ बाट माप विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बनाई है।

डिब्बे का वजन अगर 50 से 100 ग्राम है तो ग्राहक को इतनी मिठाई लगभग दो या तीन पीस मिठाई कम मिलती है। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने अभियान चलाकर घटतौली करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है।

ऐसे करें शिकायत

दुकानदार गत्ते के डिब्बे में या कम सामान देता है तो ग्राहक टोल फ्री नंबर अथवा कार्यालय में सीधे शिकायत कर सकते हैं। बाट माप अधिकारी महेंद्र गुप्ता ने बताया कि घरेलू गैस की आपूर्ति से संबंधित शिकायत उपभोक्ता खाद्य एवं रसद विभाग के टोल फ्री नंबर 18001800150 और उपभोक्ता संरक्षण बाट-माप विभाग के टोल फ्री नंबर 18001805512 पर दर्ज करा सकते हैं। पहचान गोपनीय रखते हुए कार्रवाई की जाएगी।

घटतौली में 10 दुकानदारों पर कार्रवाई

बाट माप अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में डिब्बे सहित मिठाई तौलने पर ही लगभग 10 दुकानों का चालान किया जा चुका है।

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