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Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana: क्‍या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, जानें लाभ, पात्रता और आवेदन करने का तरीका

गाजीपुर न्यूज़ टीम, लखनऊ. क्‍या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana)? मुख्यमंत्री कन्या विवाह (शादी) या दूसरे शब्दों में सामूहिक विवाह या शादी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 18 साल से ऊपर युवती और 21 साल के ऊपर के युवक को अनुदान दिया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) के तहत अब विधवा की पुत्री के साथ ही यदि विधवा दूसरा विवाह करना चाहती है तो उन्हें शादी अनुदान में तरजीह दी जाएगी। लखनऊ समेत सूबे सभी जिलों के विकासखंडों, नगर पंचायतों व नगर निगम में सामूहिक विवाह अनुदान योजना या शादी अनुदान योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है।

क्‍या है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana)


शादी के तीन महीने पहले या शादी के तीन महीने बाद तक आवेदन की सुविधा है। अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर को अनुदान दिया जाएगा। विधवा यदि दूसरा विवाह करना चाहती है तो उसे भी शादी अनुदान में प्राथमिकता का प्रावधान है। निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को भी अनुदान में प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) में कितना मिलता है अनुदान : गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को शादी अनुदान का भुगतान समाज कल्याण विभाग करता है। शादी होने के तीन महीने पहले या तीन महीने बाद तक समाज कल्याण विभाग को ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। खास बात यह है कि अनुदान लड़की के बैंक खाते में भेज दिया जाता है। खुद शादी करने पर 20 हजार और सामूहिक शादी होने पर 51 हजार रुपये का अनुदान मिलता है। इसमे 35 हजार रुपये लड़की के बैंक खाते में भेजा जाता है और 10 हजार रुपये का शादी का सामान और छह हजार शादी में खर्च के लिए मिलते हैं।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) में कैसे मिलता है अनुदान : समाज कल्याण निदेशक राकेश कुमार ने बताया कि विभाग की ओर से हर जाति व धर्म के लोगों को शादी अनुदान दिया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी सुनीता सिंह ने बताया कि 18 साल के ऊपर के युवतियां शादी अनुदान की पात्र होंगी। ग्रामीण इलाके में रहने वाले परिवार की वार्षिक आय 46,080 रुपये और शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवार की वार्ष‍िक आय 56,460 रुपये होनी चाहिए। आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है। शादी के समय लड़की की आयु 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और लड़के की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए तभी अनुदान मिलेगा।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana) में आवेदन के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए

  • आधार कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • आवेदक का पहचान पत्र
  • राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता
  • मोबाइल फोन नंबर
  • आवेदक की शादी का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के आवेदन हेतु इस ल‍िंंक पर विजिट करें  : http://shadianudan.upsdc.gov.in/ 

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