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यूनियन बैंक मैनेजर समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिले में गोलमाल कर पहले से रजिस्टर्ड ट्रस्ट को अपने नाम रजिस्टर्ड कराकर चार लाख रुपये गबन के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट सैदपुर के आदेश पर बुधवार को स्थानीय कोतवाली में यूनियन बैंक के औड़िहार शाखा के प्रबंधक समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा कायम किया गया।

शिकायतकर्ता नंहकू सिंह ने स्वयं को परमानंद पाठक समाधि ट्रस्ट औड़िहार कला का अध्यक्ष बताया है। औड़िहार गांव निवासिनी उर्मिला पाठक ने अपने पति परमानंद पाठक की मृत्यु के बाद 16 नवंबर 2011 को उप निबंधक कार्यालय कानपुर में उक्त ट्रस्ट को रजिस्टर्ड कराया। अपनी पूर्ण चल अचल संपत्ति ट्रस्ट के नाम वसीयत कर दिया। ट्रस्ट के नियम के मुताबिक संपूर्ण अधिकार अध्यक्ष उर्मिला पाठक व कोषाध्यक्ष रामबदन कुशवाहा को था। तबीयत खराब होने पर रामबदन कुशवाहा ने सैदपुर थाना क्षेत्र के चकिया मसोन गांव निवासी दिनेश कुमार पांडेय को उर्मिला पाठक की सेवा व सुरक्षा के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह मानेदय पर नियुक्त कर दिया।

आरोप लगाया कि दिनेश पांडेय चालाक व फितरबाज किस्म का व्यक्ति निकला। दिनेश ने अपने भाई संतोष कुमार पांडेय व यूनियन बैंक आफ इंडिया के औड़िहार शाखा के प्रबंधक मनीष सिंह को साजिश में शामिल कर कूटरचित दस्तावेज के आधार पर 15 मार्च 2019 व परिवार के लोगों को मिलाकर 18 मार्च 2021 को ट्रस्ट को अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिया। नंहकू सिंह ने इसकी जानकारी बैंक को दी। इसके बावजूद शाखा प्रबंधक की मिलीभगत से 23 जुलाई 2021 को चेक से दो लाख, 30 जुलाई 2021 को 30 हजार, पांच अगस्त 2021 को डेढ़ लाख व 12 अगस्त 2021 को 20 हजार रुपये ट्रस्ट के खाता से निकाल लिया गया।

न्यायालय के आदेश पर यूबीआइ शाखा औड़िहार के प्रबंधक मनीष सिंह, चकिया मसोन गांव निवासी दिनेश कुमार पांडेय व संतोष कुमार पांडेय पुत्रगण कैलाश पांडेय के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468 व 471 के तहत मुकदमा कायम किया गया है। कोतवाल तेजबहादुर सिंह ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा कायम कर मामले की छानबीन की जा रही है।

 
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