सिपाही भर्ती ओबीसी आरक्षण मामला: हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया नियुक्ति का आदेश
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. सिपाही भर्ती 2015 के ओबीसी अभ्यर्थी इमरान खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड लखनऊ को याची की नियुक्ति पर छह हफ्ते में विचार करने का आदेश दिया है. यह आदेश जस्टिस सौरभ श्याम शमसेरी की एकल पीठ ने सिपाही भर्ती-2015 के अभ्यर्थी इमरान खान की याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है.
इमरान खान के अधिवक्ता सुनील यादव का कहना था कि याची इमरान खान ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था. दस्तावेजों की संवीक्षा के वक्त याची ने आरक्षण के दावे के समर्थन में निर्धारित अवधि का जाति प्रमाणपत्र के साथ ही दो निवास प्रमाणपत्र संवीक्षा दल के समक्ष प्रस्तुत किया था. जिसके कारण उसे भर्ती बोर्ड ने सामान्य श्रेणी की सूची में डालते हुए अचयनित घोषित कर दिया था, जबकि याची ने ओबीसी केटेगरी की कट ऑफ से ज्यादा अंक अर्जित किये थे.
ओबीसी आरक्षण का लाभ न देने को बताया अवैधानिक
याची के अधिवक्ता सुनील यादव ने यह भी कहा कि भर्ती बोर्ड द्वारा जारी विज्ञापन में निवास प्रमाणपत्र के लिए कोई तिथि निर्धारित नहीं की थी, इसलिए मात्र दो निवास प्रमाणपत्र देने के आधार पर याची को ओबीसी आरक्षण का लाभ न देना अवैधानिक भी है. यह उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए विभिन्न विधि व्यवस्थाओं के विरुद्ध भी है.
कोर्ट ने इमरान खान को ओबीसी अभ्यर्थी मानते हुए दिया आदेश
याची की याचिका पर सुनवाई के बाद एकल पीठ ने निर्णय को सुरक्षित किया था, जिसकी उद्घोषणा करते हुए एकल पीठ ने याचिका को स्वीकार करते हुए याची इमरान खान को ओबीसी अभ्यर्थी मानते हुए आरक्षण का लाभ प्रदान करने और याची को ओबीसी कैटेगरी में छः हफ्ते में नियुक्ति प्रदान करने पर विचार करने का आदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को दिया है. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब पुलिस बोर्ड की मुश्किल बढ़ गई है. इमरान खान की नियुक्ति के लिए कोर्ट ने 6 सप्ताह का समय दिया है.