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सहारा इंडिया के निवेशकों को कब मिलेगा पैसा, केंद्र सरकार ने संसद में बताया

गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. सहारा इंडिया में अगर आपका पैसा फंसा है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। बता दें  अभी तक सहारा इंडिया के निवेशकों को सेबी ने मूलधन और ब्याज समेत 138.07 करोड़ रुपये ही लौटाए हैं।

मोदी सरकार के वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 232.85 लाख निवेशकों से 19400.87 करोड़ रुपये और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6380.50 करोड़ रुपये इक्ठ्ठे किए। सुप्रीम कोर्ट के 31 अगस्त 2012 के आदेश और उसके बाद के आदेशों के अनुसार, सहारा इंडिया ने निवेशकों से जमा की गई 25,781.37 करोड़ की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर, 2021 तक ‘सेबी-सहारा रिफंड’ खाते में 15,503.69 करोड़ रुपये जमा किए हैं।

रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पा रहे

संसद में सरकार ने कहा, “सेबी को 81.70 करोड़ रुपये की कुल मूल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पास बुक से जुड़े कुल 19,644 आवेदन प्राप्त हुए हैं। SEBI ने 138.07 करोड़ रुपये (यानी मूलधन के रूप में 70.09 करोड़ रुपये और ब्याज के रूप में 67.98 करोड़ रुपये) की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट / पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्डहोल्डर्स को रिफंड किया है।

शेष आवेदन या तो सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड  द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों / डेटा में उनका रिकॉर्ड ट्रेस नहीं हो पाने के कारण या सेबी द्वारा आगे किए गए प्रश्नों के संबंध में बांडहोल्डर्स से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने के कारण क्लोज़ कर दिए गए थे(” लोकसभा में पंकज चौधरी के बयान के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जस्टिस (रिटायर्ड) बी एन अग्रवाल द्वारा दी गई सलाह के आधार पर सेबी ने रिफंड किया है। सेबी ने 21.10.2021 को एक इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन भी दायर की है, जिसमें मामले में सुप्रीम कोर्ट से और निर्देश मांगे गए हैं।

सहारा इंडिया के निवेशकों को कब मिलेगा उनका पैसा

सहारा इंडिया के निवेशकों को उनका पैसा कब वापस मिलेगा के सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहा कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड  और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की दो विशेष सहारा कंपनियों से संबंधित आदेश जारी किए हैं।

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