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रेलवे का नया आदेश, ओवर टाइम करने पर भी अब इन रेल कर्मचारियों को नहीं मिलेगा भुगतान

गाजीपुर न्यूज़ टीम, मुरादाबाद. रेल प्रशासन अशिक्षित रेल कर्मचारियों को ओवर टाइम कराने के बाद भी ओवर टाइम भत्ता नहीं देगा, ना ही वेतनमान में वृद्धि करेगा। रेलवे बोर्ड ने ऐसे कर्मचारियों को मई 2023 तक हाई स्कूल पास करने का अंतिम मौका दिया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल पास रखा है। हाई स्कूल से कम पढ़े लिखे युवक को नौकरी नहीं दिया जाता है।

रेलवे बोर्ड ने मृतक आश्रित को नौकरी देने में राहत कई साल से देते आ रहा है। आठवीं आपस मृतक आश्रितों को सशर्त नौकरी देने की व्यवस्था कर रखा है। जिसमें नौकरी पाने के पांच साल के अंदर हाई स्कूल पास करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ऐसे आश्रितों को न्यूनतम वेतनमान 1800 पे ग्रेड पर भर्ती किया जाता है। हाई स्कूल पास होते ही वेतनमान 1900 पे ग्रेड हो जाता है। इसके साथ पदोन्नति आदि के रास्ते खुल जाते हैं।

नौकरी मिल जाने के बाद मृतक आश्रित हाई स्कूल पास नहीं करते हैं। ट्रेड यूनियन के दबाव के बाद रेलवे बोर्ड ने नियम में संशोधित किया है। जिसमें कहा है कि हाई स्कूल पास नहीं करने वाले मृतक आश्रितों की सेवा समाप्त नहीं किया जाएगा, बल्कि सुविधा में कटौती की जाएगी। ऐसे कर्मियों को वेतनमान 1800 पे ग्रेड से वृद्धि नहीं किया जाएगा। पदोन्नति नहीं दी जाएगी। ओवर टाइम को कराया जाएगा, लेकिन ओवर टाइम भर्ता नहीं दिया जाएगा।

मुरादाबाद रेल मंडल में अशिक्षित मृतक आश्रित में नौकरी पाने वालों की संख्या चार सौ से अधिक थी, कोरोना संक्रमण के समय काफी लोगों ने हाई स्कूल का फार्म भरा था, जिसमें तीन सौ से अधिक मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाने वाले कर्मचारी हाई स्कूल पास कर चुके हैं। सौ कर्मचारी अभी भी दसवीं का पास नहीं किया है। रेलवे बोर्ड के उप निदेशक (एनजी) ए नारायण राव ने दस मार्च को सभी महाप्रबंधकों को पत्र भेजा है।

जिसमें कहा कि हाई स्कूल पास करने के लिए लगातार समय देने के बाद भी मृतक आश्रित कोटे में नौकरी पाए कापी कर्मचारियों ने हाई स्कूल पास करने का प्रमाण पत्र जमा नहीं किया है। ऐसे कर्मचारियों को मई 2023 तक हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र रेलवे में जमा करना अनिवार्य होगा। हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र जमा नहीं करने वालों कर्मचारियों को ओवर टाइम भत्ता नहीं दिया जाएगा, पदोन्नति भी नहीं मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को जानकारी देकर हाई स्कूल पास होने का प्रमाण पत्र जमा करना का आदेश दे।

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