Paytm पेमेंट्स बैंक पर RBI की बड़ी कार्रवाई, नए ग्राहक जोड़ने पर लगी रोक, जानें पूरा मामला
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. Paytm पेमेंट्स बैंक पर बड़ा एक्शन हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को नए ग्राहक जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया है। यह रोक तत्काल प्रभाव से लागू है। बैंक से यह भी कहा गया है कि उसके आईटी सिस्टम का व्यापक ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म नियुक्त की जाए।
Banking Regulation Act के तहत बड़ी कार्रवाई
बता दें कि RBI ने यह कार्रवाई Banking Regulation Act, 1949 के section 35A के तहत की है। Paytm से कहा गया है कि वह सबसे पहले अपने IT System का ऑडिट कराए। नए कस्टमर तभी जोड़े जाएंगे जबकि RBI इसकी इजाजत दे।
IT ऑडिट के बाद सोचेगा रिजर्व बैंक
RBI ने कहा है कि वह IT ऑडिट की रिपोर्ट देखने के बाद ही इस बारे में कोई फैसला करेगा। RBI ने यह कार्रवाई बैंक के सुपरवाइजरी कंसर्न उठने के बाद की है।
अगस्त 2016 से काम कर रहा Paytm पेमेंट्स बैंक
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को अगस्त 2016 में शुरू किया गया था और औपचारिक रूप से मई 2017 में नोएडा में एक शाखा से उसका परिचालन ऑपरेटिव हुआ।
केंद्रीय बैंक ने लगाया था 1 करोड़ का जुर्माना
रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (पीपीबीएल) पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। आरबीआई ने कहा था कि अंतिम प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी करने के लिए पीपीबीएल के आवेदन की जांच करने पर यह पाया गया कि उसने ऐसी जानकारी प्रस्तुत की थी, जो तथ्यात्मक स्थिति को नहीं दर्शाती है। इसके बाद केंद्रीय बैंक ने 1 अक्टूबर 2021 को एक आदेश द्वारा पीपीबीएल पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
HDFC Bank पर भी हुई थी कार्रवाई
दिसंबर 2020 में RBI ने HDFC Bank को किसी भी नए डिजिटल उत्पादों या सेवाओं को लॉन्च करने और कर्जदाता द्वारा lender resolved recurring tech मुद्दों को हल करने तक नए क्रेडिट कार्ड जारी करने से रोक दिया था।