विंध्यवासिनी मंदिर के दस दानपात्र से निकले 34 लाख 5 हजार 565 रुपये, कड़ी सुरक्षा में हुई गिनती
गाजीपुर न्यूज़ टीम, मिर्जापुर. विंध्याचल स्थित प्रशासनिक भवन पर बुधवार को कड़ी सुरक्षा एवं वीडियोग्राफी के बीच पांच दानपात्रों में दान की गई धनराशि की गिनती हुई। दानपात्र से कुल सात लाख 52 हजार 785 रुपये निकले। मंगलवार को भी पांच दानपात्रों के धनराशि की गिनती हुई थी और कुल 26 लाख 52 हजार 780 रुपये निकले थे। दानपात्र से निकले रुपयों को जिलाधिकारी के खाते में जमा कराया गया।
नायब तहसीलदार छानबे रामनारायण वर्मा की देखरेख में विंध्यवासिनी मंदिर की पांच दानपात्र खोली गई। दानपात्रों में दान की गई रकम की गिनती कड़ी सुरक्षा और वीडियोग्राफी के बीच सुबह 11 बजे शुरू हुई, जो शाम सात बजे तक चली। दानपात्रों से निकले सात लाख 52 हजार 785 रुपये को विंध्य विकास परिषद के अध्यक्ष जिलाधिकारी के खाते में भारतीय स्टेट बैंक शाखा विंध्याचल में जमा कराया गया। इस दौरान राजस्व विभाग के अमीन विजय शंकर दुबे, सूरज कुमार सोनकर, सतीश कुमार दुबे, राजकुमार सिंह, लक्ष्मी कांत आदि थे।
विंध्यवासिनी निकास द्वार से प्रवेश पर रोक, लगा सीसीटीवी कैमरा
मंडलायुक्त योगेश्वर राम मिश्र व डीआइजी आरके भारद्वाज ने बुधवार को विंध्याचल पहुंचकर चैत्र नवरात्र मेला की तैयारियाें का जायजा लिया। साथ ही आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। मंडलायुक्त ने मेला क्षेत्र का भ्रमण कर प्रशासनिक भवन पर बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। कहा कि दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मेला क्षेत्र को साफ सुथरा रखा जाए। कहा कि निकास द्वार से दर्शन नहीं कराया जाएगा।
इसकी निगरानी के लिए निकास द्वार पर दो-दो सीसीटीवी कैमरा लगाया जाए। राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि मंदिर जाने वाले प्रमुख मार्गों पर साफ-सफाई का उचित प्रबंध किया जाए। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने कहा कि मेला क्षेत्र में निर्धारित स्थल पर लगे बैरियर के आगे ही वाहन रोक दिया जाए।
पुरानी व नई वीआइपी मार्ग पर टेंट लगवाने का कार्य तत्काल पूर्ण करने का निर्देश दिया। सभी दुकानदार अपने दुकान के सामने डस्टबिन अवश्य रखें। नाव संचालन को लेकर कहा कि केवल लाइसेंस धारक नाविक ही नाव का संचालन करेंगे। 18 वर्ष से कम आयु के नाविक नाव का संचालन नहीं करेंगे। यदि ऐसा पाया जाता है उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। बिना लाइफ जैकेट के नाव का संचालन नहीं किया जाएगा। मंदिर जाने वाले मार्ग पर ठेला, खुमचा व अन्य दुकान नहीं लगाया जाएगा।