नाबालिग से रेप के मामले में गाजीपुर कोर्ट ने सुनाई 20 साल की कड़ी कैद और 50 हजार का अर्थदण्ड: Ghazipur Court News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. Ghazipur Court News: विशेष न्यायाधीश गाजीपुर पाक्सो (Ghazipur Court Pocso Act) प्रथम विष्णुचंद्र वैश्य की अदालत ने सोमवार को नाबालिक पीड़िता को बहलाफुसलाकर दुष्कर्म के मामले में दिलदारनगर थाना गांव शाहपुर वासी के भोला बिंद को 20 साल की कड़ी कैद के साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है.
अभियोजन के अनुसार एक गांव के आदमी ने थाना दिलदारनगर में इस आशय का तहरीर दिया कि उसकी नाबालिक लड़की को उसके गांव के ही भोला बिंद 25 नवंबर 2012 को बहलाफुसला कर डरा धमकाकर भगा ले गया और गुप्त स्थान पर छिपा दिया।
काफी तलाश के बाद जब उसकी लड़की नही मिली तब उसने थाना सहित सभी पुलिस अधिकारियों को सूचना दिया कोई कार्यवाही नही होने पर न्यायालय में अर्जी लगाया न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने उसकी पुत्री को 16 मार्च 2013 को बरामद किया और आरोपी को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना उपरान्त न्यायालय में आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र पेश किया दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से विशेष लोक अभियोजक अनुज कुमार राय ने कल 7 गवाहों को पेश किया सभी गवाहों ने अपना अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया दोनो तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त फैसला सुनाया।