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गाजीपुर में सातवें चरण के लिए अधिसूचना जारी - Ghazipur News

गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. सातवें चरण के मतदान के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी गाजीपुर मंगलाप्रसाद सिंह ने गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी। सुबह 11 बजे से अधिसूचना के बाद से नामांकन प्रक्रिया शुरू करा दी गई है। कोषागार से चालान और नामांकन कक्षों से फार्म का आगाज भी हो गया। आज से शुरू नामांकन प्रक्रिया 17 तक चलेगी। 12 और 13 फरवरी को अवकाश के चलते नामांकन नहीं होगा। 18 को नामांकन पत्रों की जांच और 21 फरवरी को नाम वापसी होगी। सात मार्च मतदान और मतगणना 10 मार्च को होगी।

गुरुवार को विधानसभा चुनाव के लिए सात मार्च को सातवें चरण के मतदान के लिए गुरुवार को रिर्टनिंग आफिसर की ओर से अधिसूचना जारी करते हुए चुनावी प्रक्रिया की जानकारी दी। सात विधानसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया का आगाज हो गया। जिला निर्वाचन अधिकारी एमपी सिंह ने बताया कि सात में से पांच सीटें अनारक्षित और दो सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। पांच जनवरी को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार जनपद में कुल 2807562 मतदाता हैं। इसमें 1497141 पुरुष व 1310283 महिला मतदाता हैं। 

निर्वाचन आयोग की ओर से घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार सातवे चरण के नामांकन की अंतिम तिथि 17 फरवरी निर्धारित है। नामांकन की जांच 18 फरवरी को की जायेगी। वहीं 21 फरवरी को नाम वापसी की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी है। सातवें चरण का मतदान सात मार्च को सम्पन्न होगा और 10 मार्च को मतगणना होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत नामांकन के समय किसी भी प्रत्याशी को जलूस की अनुमति नहीं दी गयी है। जनपद में नये मतदाताओं के लिए डाक विभाग के माध्यम से उन्हे निःशुल्क निर्वाचन कार्ड भेजा जा रहा है, जो जल्द ही मतदाताओं को प्राप्त हो जायेगा।

नामांकन के लिए बताए नियम

डीएम के अनुसार नामांकन के लिए चालान और विधिक औपचारिकता के बाद कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन अनिवार्य होगा। प्रत्याशियों को दो सहयोगियों के साथ प्रवेश की अनुमति होगी। दावेदारों को नामांकन तिथि से तीन महीने के अंदर की पांच फोटोग्राफ देनी होगी। सफेद या ऑफ व्हाइट बैक ग्राउंड के स्टैंप साइज की फोटो में चेहरा कैमरे की तरफ होनी चाहिए। फोटो किसी वर्दी में या टोपी, हैट लगी नहीं होनी चाहिए। नामांकन पत्र के साथ प्रत्याशियों को शपथ पत्र देना होगा, जिसमें पूरी जानकारी देनी होगी।

यह अभिलेख देना होगा:

डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रत्येक उम्मीदवार को राष्ट्रीयकृत बैंक में नया खाता खुलवाना होगा। नए खाते की सूचना नामांकन के समय देना अनिवार्य है। प्रत्येक सामान्य उम्मीदवार को 10 हजार रुपये की जमानत राशि का चालान जमा करना होगा। अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए यह रकम पांच हजार होगी। यह चालान नामांकन के साथ ही देना होगा। सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार को जाति प्रमाणपत्र भी नामांकन के साथ ही जमा करना होगा। इस बार निर्वाचन के लिए केवल प्रस्तावक व प्रत्याशी ही जा सकेंगे। राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय दल के लिए प्रत्याशी के साथ प्रस्तावक एक और निर्दल उम्मीदवारों को अपने साथ दस प्रस्तावक ले जाने की अनुमति होगी।

एक उम्मीदवार को ही प्रवेश:

कलक्ट्रेट के सभी कक्ष में एक उम्मीदवार को एक बार में एक समय ही प्रवेश मिल सकेगा। कोविड को ध्यान रखते हुए आयोग के निर्देश पर एक प्रत्याशी के साथ दो लोगों को ही नामांकन कक्ष में जाने की अनुमति दी गई है। एक के आने के बाद ही दूसरे को अंदर जाने दिया जाएगा। किसी भी स्थिति में बाहरी लोगों का प्रवेश नामांकन स्थल पर नहीं होगा। नामांकन सुबह 11 बजे से शाम तीन बजे तक दाखिल किए जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अधिकारी पूरी आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराएं।

कलेक्ट्रेट के इन कक्ष में होगा नामांकन:

- सैदपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए जिला मजिस्ट्रेट कक्ष में नामांकन होगा।

- जमानियां विधानसभा क्षेत्र के लिए अपर जिलाधिकारी भू राजस्व कक्ष

- मोहम्मदाबाद का मुख्य राजस्व अधिकारी कक्ष संख्या में नामांकन होगा।

- जखनियां का नामांकन उप संचालक चकबंदी कार्यालय में होगा।

- जहूराबाद के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी कार्यालय में नामांकन पत्र जमा होंगे।

- सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए उप जिलाधिकारी सदर के कक्ष में नामांकन होगा।

- जंगीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए एएसडीएम कोर्ट में नामांकन पत्र लिया जाएगा।


न्यूमेरिक में लें

10 फरवरी को अधिसूचना

10 फरवरी को नामांकन का आगाज

17 फरवरी नामांकन की अंतिम तिथि

18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच

21 फरवरी को नाम वापसी की तिथि तय

07 मार्च को 7 विधानसभा में मतदान होगा

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