केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा डबल बोनांजा! सैलरी बढ़ने के साथ होंगे ये बड़े ऐलान
गाजीपुर न्यूज़ टीम, नई दिल्ली. केंद्रीय कर्मचारियों को होली से पहले फिर से खुशखबरी मिल सकती है. मोदी सरकार अपने कर्मचारियों को तोहफा देने की तैयारी कर रही है. जानकारी के मुताबिक होली से पहले डीए बढ़ोतरी के साथ HRA बढ़ोतरी का ऐलान भी हो सकता है. गौरतलब है कि इससे पहले दिवाली पर मोदी सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. अब चर्चा है कि केंद्र सरकार एक बार फिर कर्मचारियों को खुश कर सकती है. सरकार डीए के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस बढ़ाने पर विचार कर रही है.
34% डीए बढ़ोतरी तय
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लंबे इंतजार के बाद, महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी फिक्स हो गई है. यानी अब कर्मचारियों और पेंशनर्स को 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिलेगा. औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के दिसंबर 2021 के सूचकांक में एक अंक की कमी हुई है. आपको बता दें कि महंगाई भत्ते के लिए 12 महीने के सूचकांक का औसत 351.33 हुआ है जिसका औसत 34.04% है. लेकिन, महंगाई भत्ता हमेशा पूर्णांक में ही दिया जाता है. यानी जनवरी 2022 से कुल महंगाई भत्ता 34% मिलना तय है.
भेजा गया प्रस्ताव
वित्त मंत्रालय ने 11.56 लाख से अधिक कर्मचारियों के हाउस रेंट अलाउंस को लागू करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है. इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए रेलवे बोर्ड के पास प्रस्ताव भी भेजा गया है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों को HRA मिल जाएगा. आपको बता दें इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन और नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेमेन 1 जनवरी 2021 से HRA लागू करने की मांग कर रही है. हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने के बाद सैलरी में बंपर इजाफा होगा है.
कितना होगा 'हाउस रेंट अलाउंस'
आपको बता दें कि जिस शहर की आबादी 50 लाख से ज्यादा होती है वह 'X' कैटेगरी के तहत आते हैं. वहीं जिसकी आबादी 5 लाख से ज्यादा होती है वे 'Y' कैटेगरी में आते हैं. और 5 लाख से कम आबादी वाले शहर 'Z' कैटेगरी के तहत आते हैं. तीनों कैटिगरी के लिए मिनिमम HRA 5400, 3600 और 1800 रुपए होगा. डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अनुसार, जब डियरनेस अलाउंस 50 फीसदी पहुंच जाएगा तो मैक्सिसम House Rent Allowance बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगा. लेकिन ये तभी संभव है जब DA 50 प्रतिशत के पार होगा. क्योंकि सरकार के पुराने आदेश के अनुसार DA 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30 प्रतिशत, 20 प्रतिशत और 10 प्रतिशत होगा.