हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास - Ghazipur News
गाजीपुर न्यूज़ टीम, गाजीपुर. गाजीपुर जिला जज प्रशांत मिश्रा की अदालत ने सोमवार को निर्मम हत्या के मामले में संजय यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की आधी धनराशि मृतक की मां को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार शादियाबाद थाना क्षेत्र के सिधार खुर्द निवासी हीरामनी देवी ने तहरीर देकर बताया कि 13 अप्रैल 2018 की सुबह उनका लड़का अर्जुन यादव घर के सामने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर मोबाइल चला रहा था। इसी बीच जमीनी रंजिश को लेकर संजय यादव ने अन्य आरोपितों के ललकारने पर फावड़ा से अर्जुन के सिर पर हमला कर दिया।
जिससे अर्जुन मौके पर गिरकर बेहोश हो गया। गांव वाले उसको लेकर जिला अस्पताल गए, हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया, लेकिन जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। हीरामनी कि सूचना पर आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ और पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
विवेचना उपरांत पुलिस ने आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण अभियोजन की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता कृपाशंकर राय व हीरामनी के अधिवक्ता सुमित कुमार श्रीवास्तव ने कुल 11 गवाहों को पेश किया। सभी ने अपना-अपना बयान न्यायालय में दर्ज कराया। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने संदेह का लाभ देते हुए आरोपित महेंद्र यादव, कैलाश यादव व उर्मिला देवी को दोषमुक्त करते हुए आरोपी संजय को दोषी पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।