नाबालिग बहन के साथ जबरिया निकाह और दुष्कर्म मामले में मौलवी, मौसेरे भाई समेत 4 के खिलाफ FIR
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. घुमाने के बहाने नाबालिग मौसेरी बहन को साथ ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने व जबरिया निकाह करने के मामले में अदालत ने दुल्हीपुर (मुगलसराय, चंदौली) निवासी महबूब रजा अंसारी, मौलवी अब्दुल वहीद मिसबाही समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। जैतपुरा निवासी पीड़िता की ओर से अदालत में दायर प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी ने यह आदेश दिया है।
पीड़िता ने अपने अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह के जरिए अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में कहा है कि उसकी सगी मौसी का लड़का महबूब रजा अंसारी 23 जुलाई 2021 को घुमाने के बहाने उसे मोटरसाइकिल से जैतपुरा क्षेत्र स्थित एक मकान में ले गया और पिस्तौल से धमकाते हुए मीठा खाने को दिया। सुध-बुध खोने पर उसके साथ दुष्कर्म किया।
दूसरे दिन महबूब उसे अपने घर ले गया जहां से उसके पिता खुर्शीद अनवर, मां साजदा उसे लेकर मौलवी के यहां पहुंचे। सभी ने डरा-धमकाकर उसका निकाह करा दिया। इसकी जानकारी होने पर पीड़िता के स्वजन महबूब रजा के घर पहुंचे और बेटी को साथ ले जाने की मांग करने लगे। बाद में सादे कागज पर हस्ताक्षर कराने के बाद पीड़िता को जाने दिया गया।
इस बीच आठ जनवरी 2022 को पीड़िता के नाम से फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर होने की जानकारी मिली तो उसके घरवालों ने जैतपुरा थाने पर तहरीर दी। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसने अदालत की शरण ली। पीड़िता ने अपनी मौसी व मौसा यानि महबूब रजा के पिता और माता को भी आरोपित किया है।