पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट निरस्त
गाजीपुर न्यूज़ टीम, जौनपुर. वाराणसी जिले के कोतवाली क्षेत्र के एक मामले में आरोपित पूर्व सांसद धनंजय सिंह के खिलाफ बुधवार को एसीजेएम तृतीय कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। सूचना सरकारी वकील मो. इमरान के जरिये जब धनंजय के अधिवक्ता को मिली तो उन्होंने प्रार्थना पत्र देकर कंप्यूटर व पत्रावली में गलत तिथि अंकित होने का हवाला दिया। बाद में कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर 24 मार्च को धनंजय को तलब किया है।
15 फरवरी 2017 को उड़नदस्ता टीम ने निषाद पार्टी के प्रत्याशी रहे धनंजय सिंह व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि धनंजय के काफिले में तीस चारपहिया वाहन तथा 50 से ऊपर दोपहिया वाहन साथ में चल रहे थे। निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार तीन से अधिक वाहन लेकर चलने की अनुमति नहीं थी।
आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज होने के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई। बीच में पत्रावली एमपी-एमएलए कोर्ट चली गई थी। हाईकोर्ट के निर्देश पर वहां से पत्रावली एसीजेएम तृतीय की अदालत में स्थानांतरित हुई। बुधवार को सरकारी वकील मोहम्मद इमरान ने पत्रावली पर ध्यान आकृष्ट कराया। आरोपित काफी समय से गैरहाजिर है। जिसे संज्ञान में लेकर कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया।
आरोपित के अधिवक्ता सूचना मिलने पर कोर्ट में पहुंचे और प्रार्थना पत्र दिया कि कंप्यूटर लिस्ट के अनुसार पत्रावली में 24 फरवरी की तिथि नियत थी लेकिन भूलवश पत्रावली में तिथि 23 फरवरी दर्ज हो गई और गिरफ्तारी वारंट जारी हो गया। इसके बाद कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट निरस्त कर 24 मार्च को धनंजय को तलब किया है।