अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे की सुनवाई के लिए 3 मार्च की तिथि मुकर्रर
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. विशेष न्यायाधीश (एमपी-एमएलए) की अदालत ने 31 साल पहले हुए अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे की सुनवाई के लिए तीन मार्च की तिथि मुकर्रर की है। इस मामले में अवधेश राय के छोटे भाई पूर्व विधायक अजय राय अभियोजन पक्ष के अहम गवाह हैं तो मऊ के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी आरोपित। मुख्तार अंसारी वर्तमान में बांदा के जेल में निरुद्ध हैं।
मंगलवार को सुनवाई के दौरान मुकदमे की मूल पत्रावली के उपलब्ध होने पर अजय राय के बयान और बचाव पक्ष द्वारा उनसे जिरह करने की अदालत से अपील की गई। अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि अवधेश राय हत्याकांड मुकदमे की मूल पत्रावली प्रयागराज के अपर जिला न्यायालय में लंबित मुकदमे में संलग्न है। मूल पत्रावली में अजय राय के बयान एवं अन्य दस्तावेज हैं। मूल पत्रावली को यहां स्थानांतरित करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर किया गया है जिसपर सुनवाई के लिए 14 मार्च की तिथि नियत है। मूल पत्रावली उपलब्ध होने पर ही अजय राय के बयान और बचाव पक्ष द्वारा उनसे जिरह की कार्रवाई शुरु की जाए।
गांजा तस्करों को 10 - 10 वर्ष की कड़ी कैद
विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट) मनोज कुमार सिंह की अदालत ने गांजा की तस्करी में गिरफ्तार दो अभियुक्तों जय प्रकाश साह एवं कृष्णा कुमार को दोषी करार देते हुए सजा दी। अदालत ने दोनों को 10 - 10 साल के सश्रम कारावास एवं एक - एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर 30 दिन अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियोजन के अनुसार चार सितंबर 2018 को दिन में राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) की टीम ने डाफी टोल प्लाजा के पास बक्सर जिले के ब्रह्मपुर गांव निवासी जय प्रकाश शाह एवं कृष्णा कुमार को गिरफ्तार किया था। दोनों बोलेरो जीप में लगभग एक क्विंटल गांजा लेकर जा रहे थे।