Today Breaking News

बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कामर्शियल वाहनों का नहीं होगा फिटनेस: परिवहन आयुक्त

गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. अब बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कमर्शियल वाहन का फिटनेस नहीं होगा। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने नाराजगी जताते हुए प्रदेश के सभी एआरटीओ को निर्देश दिया है कि कमर्शियल वाहनों में तय तिथि के अंदर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर हाल में लगवा लिए जाए। इसके लिए वाहन स्वामियों को नोटिस जारी कर अवगत कराया जाए। साथ ही फिटनेस कराने परिवहन कार्यालय पहुंचने पर वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को प्राथमिकता पर रखा जाए।

आरआई वाहनों का फिटनेस करते हैं, ऐसे में एआरटीओ खुद समय-समय पर फिटनेस स्थल पर पहुंचकर यह देखें कि जिन वाहनों को फिटनेस में पास कर दिया गया है उनमें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे हैं या नहीं। इतना ही नहीं, पूर्व में किए कमर्शियल वाहनों की भी जांच कराएं, यदि उन वाहनों में बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगे फिटनेस प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है तो संबंधित आरआई के खिलाफ कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर भेजें। 

उधर, परिवहन आयुक्त ने उप परिवहन आयुक्त वाराणसी परिक्षेत्र को भी निर्देशित किया है कि वह अपने जोन में एक-एक जिले में औचक निरीक्षण कर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में जानकारी करें, इसको लेकर हर 15 दिन पर बैठक भी करें। उन्होंने कहा है कि प्रवर्तन अधिकारी सड़कों पर वाहन चेकिंग के दौरान भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की जांच करें।

सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की तिथि कई बार बढ़ाई जा चुकी है, फिर भी वाहन स्वामी नहीं लगा सके। उनके लिए उस मोहलत दी गई है लेकिन कमर्शियल वाहनों को कोई छूट नहीं है। छोटे-बड़े सभी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं होने पर जुर्माना करने के साथ चालान भी करें। साथ ही की गई कार्यवाही से मुख्यालय को अवगत भी कराएं, यहां से अधिकारियों की टीम भेजकर यह जांच कराई जाएगी कि जिले के अधिकारियों द्वारा भेजी गई रिपोर्ट सही है या गलत। गलत रिपोर्ट भेजने पर मंडल के आरटीओ और जिले के एआरटीओ जिम्मेदार होंगे।

'