5 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में माफिया अतीक के बेटे की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज
गाजीपुर न्यूज़ टीम, प्रयागराज. पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के चर्चित मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद की बेटे अली अहमद की अग्रिम जमानत अर्जी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी। यह आदेश अपर सेशन जज संजय कुमार शुक्ल ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह बिसेन एवं बचाव पक्ष के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद दिया।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन द्वारा आरोपित का पूर्व का आपराधिक इतिहास बताया गया। मुकदमे के अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त हो चुका है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अपराध की गंभीरता के दृष्टिगत आरोपित का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किए जाने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।
आरोपित के अधिवक्ता का तर्क था कि अली शहर के प्रतिष्ठित स्कूल से हाईस्कूल व इंटर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। इस समय एलएलबी प्रथम वर्ष का छात्र है। आरोपित के पिता सांसद और चाचा विधायक रहे हैं। वादी मुकदमा विपक्षी दल से संबंध रखता है, इसलिए चुनावी रंजिश के कारण मुकदमा पंजीकृत कराया है।
यह रहा मामला
31 दिसंबर 2021 को जीशान ने थाना करेली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ घर में बैठा था। तभी तीन गाड़ियों से आए लोगों ने उसे घेर लिया। गाड़ी में अतीक अहमद का लड़का अली, आरिफ, संजय, इमरान के साथ कई और लोग सवार थे। अली ने कनपटी पर पिस्टल लगाकर कहा कि अब्बा से बात कर लो। इनकार करने पर पांच करोड़ की रंगदारी मांगी। जान से मारने की धमकी देते हुए अली ने पत्नी के नाम पर जमीन लिखने की बात कही। मना करने पर सभी लोगों ने मारा-पीटा। पिस्टल से फायर किया। उसने किसी तरह अपनी जान बचाई।