ओमप्रकाश राजभर और बेटे अरविंद के खिलाफ कोर्ट में अर्जी, जानें पूरा मामला
गाजीपुर न्यूज़ टीम, वाराणसी. कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के दौरान बड़ी संख्या में समर्थकों को लाने, कोविड नियमों का उल्लंघन करने व अमर्यादित नारेबाजी करने के आरोप में सुभासपा के अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और शिवपुर विधानसभा क्षेत्र प्रत्याशी उनके पुत्र अरविंद राजभर के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में अर्जी दी गई है। अधिवक्ता राजा आनन्द ज्योति सिंह की ओर से दायर इस याचिका में दोनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 22 फरवरी को कैंट थाना से आख्या तलब की है।
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि बीते 14 फरवरी को कलेक्ट्रेट में नामांकन के दौरान सुभासपा अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर व उनके पुत्र अरविंद काफी संख्या में समर्थकों के साथ घुस आए और चुनाव आचार संहिता व कोविड नियमावली का उल्लंघन किए। चुनाव आयोग के नियमानुसार नामांकन के लिए प्रत्याशी और उसके प्रस्तावक ही परिसर में प्रवेश कर सकते थे, जबकि परिसर में इनके समर्थकों द्वारा अराजकता का माहौल पैदा किया गया। प्रभु श्रीराम के खिलाफ नारेबाजी की, जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावना आहत हुई है। इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने और अरविंद राजभर का नामांकन पर्चा रद्द करने की अपील की गई है।
उडऩ दस्ता व एसएसटी को किया गया अलर्ट
प्रेक्षक के निर्देश के क्रम में अपर जिलाधिकारी नगर गुलाब चंद ने अतिरिक्त उडऩ दस्ता व एसएसटी टीम के साथ बैठक की। साथ ही दायित्व के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए अलर्ट किया। कहा कि मूमवेंट बढ़ाएं। सी विलीज एप को लेकर भी दक्ष किया गया। बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में छह-छह उडऩदस्ता तथा एसएसटी टीम सक्रिय है। सभी टीम को वीडियाग्राफर उपलब्ध कराए गए हैं।